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राम रहीम की सजा के बाद तोड़फोड़ से हरियाणा को 120 करोड़ का नुकसान
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 18 Jan 2018 09:36 AM IST
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- फोटो : File Photo
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डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सजा के बाद हुई हिंसा व तोड़फोड़ से हुआ नुकसान सवा दो सौ करोड़ तक पहुंच गया है। पंजाब सरकार द्वारा पूर्व में ही 100 करोड़ का नुकसान बता दिया गया था और अब हरियाणा सरकार ने भी नुकसान का ब्योरा सौंपते हुए राशि को 120 करोड़ से अधिक बताया है।
हाईकोर्ट में समय की कमी के कारण याचिका पर पूरी सुनवाई नहीं हो सकी परंतु हरियाणा सरकार द्वारा सौंपी गई जानकारी पर अब हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा से जवाब मांग लिया है। मामले की सुनवाई आरंभ होते ही हरियाणा सरकार द्वारा सौंपी गई अर्जी के माध्यम से नुकसान का ब्योरा सौंपा गया। कोर्ट में दी गई अर्जी के अनुसार हरियाणा में 18,29,37,977 रुपये की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। राजस्व नुकसान के तौर पर 80,57,63,058 रुपये की राशि बताई गई तथा व्यवस्था के लिए खर्च 20,09,33,824 रुपये बताया गया। इस अर्जी पर हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है।
इसके साथ ही डेरे की ओर से अर्जी दाखिल करते हुए इस याचिका पर ही सवाल उठा दिए गए। याचिका की मान्यता पर सवाल उठाते हुए डेरे के वकील ने याचिका खारिज करने की अपील की। हाईकोर्ट ने कहा कि वे इस अर्जी पर 6 फरवरी को सुनवाई करेंगे और फिर देखेंगे कि जनहित में क्या है।
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हाईकोर्ट में समय की कमी के कारण याचिका पर पूरी सुनवाई नहीं हो सकी परंतु हरियाणा सरकार द्वारा सौंपी गई जानकारी पर अब हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा से जवाब मांग लिया है। मामले की सुनवाई आरंभ होते ही हरियाणा सरकार द्वारा सौंपी गई अर्जी के माध्यम से नुकसान का ब्योरा सौंपा गया। कोर्ट में दी गई अर्जी के अनुसार हरियाणा में 18,29,37,977 रुपये की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। राजस्व नुकसान के तौर पर 80,57,63,058 रुपये की राशि बताई गई तथा व्यवस्था के लिए खर्च 20,09,33,824 रुपये बताया गया। इस अर्जी पर हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है।
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इसके साथ ही डेरे की ओर से अर्जी दाखिल करते हुए इस याचिका पर ही सवाल उठा दिए गए। याचिका की मान्यता पर सवाल उठाते हुए डेरे के वकील ने याचिका खारिज करने की अपील की। हाईकोर्ट ने कहा कि वे इस अर्जी पर 6 फरवरी को सुनवाई करेंगे और फिर देखेंगे कि जनहित में क्या है।
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फिलहाल हाईकोर्ट का रुख साफ
फिलहाल हाईकोर्ट का रुख साफ
अर्जी पर सुनवाई को हाईकोर्ट ने टाल दी लेकिन तकनीकी खामियां बताते हुए याचिका खारिज करने की अपील पर सीधा संकेत जरूर दे दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि न तो यह कोई सिविल सूट है और न ही कोई चुनाव याचिका जिसमें अधिकार क्षेत्र का कोई बंधन हो।
इस मामले में हमें कानून का पालन का मुद्दा देखना है कोर्ट ने कहा कि हम हर मुद्दे और उठाए गए सवाल का जवाब देंगे। न्याय के हित में और जन साधारण के हित में तकनीकी अड़चनों से आगे आकर केस सुना जाएगा। जनहित याचिका में हमारे पास अधिकार है कि दोबारा मुद्दे बनाकर उनपर सुनवाई हो। न्यायपालिका का कार्य न्यायपालिका करेगी।
अर्जी पर सुनवाई को हाईकोर्ट ने टाल दी लेकिन तकनीकी खामियां बताते हुए याचिका खारिज करने की अपील पर सीधा संकेत जरूर दे दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि न तो यह कोई सिविल सूट है और न ही कोई चुनाव याचिका जिसमें अधिकार क्षेत्र का कोई बंधन हो।
इस मामले में हमें कानून का पालन का मुद्दा देखना है कोर्ट ने कहा कि हम हर मुद्दे और उठाए गए सवाल का जवाब देंगे। न्याय के हित में और जन साधारण के हित में तकनीकी अड़चनों से आगे आकर केस सुना जाएगा। जनहित याचिका में हमारे पास अधिकार है कि दोबारा मुद्दे बनाकर उनपर सुनवाई हो। न्यायपालिका का कार्य न्यायपालिका करेगी।