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हरियाणाः मतदान वाले दिन के लिए आयोग का बड़ा फरमान

Thu, 17 Dec 2015 09:24 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 17 Dec 2015 09:24 PM IST
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haryana election commission instruction for panchayat election

हरियाणा पंचायत चुनाव के मतदान वाले दिन के चुनाव आयोग ने एक बहुत बड़ा फरमान जारी किया है, जिसे फॉलो करना जरूरी है। इसके तहत 10,17 और 24 जनवरी को मतदान के दिन उम्मीदवारों, एजेंटों या समर्थकों पर वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।

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हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त राजीव शर्मा ने बताया कि पंचायत आम चुनाव के दौरान खुद चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों, उनके एजेंटों या उनके समर्थकों द्वारा मतदान के दिन किराए पर या खरीदकर दो से अधिक वाहनों का उपयोग नहीं किया जाएगा। आयोग के निर्धारित प्रोफॉर्मा के मुताबिक चुनाव प्रत्याशियों को परमिट जारी किए जाएंगे।
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यह परमिट मतदान से कम से कम दो दिन पहले चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को ही जारी किए जाएंगे। इस दौरान अवैध शस्त्र या हथियारों को ले जाने, आपराधिक गतिविधियों या किसी भी तरह की शरारत में शामिल उम्मीदवारों और उनके समर्थकों के वाहनों पर भी नजर रखी जाएगी।
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यदि ऐसा वाहन चाहे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार का या प्राइवेट मालिक का हो, जो इस प्रकार के कृत्य या मतदाताओं को डराने-धमकाने के उद्देश्य से असामाजिक तत्वों को लाने में संलिप्त पाया जाता है तो जिला प्रशासन की ओर से उसे जब्त कर लिया जाएगा। उसे चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक नहीं छोड़ा जाएगा।


उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त मालिक, कब्जाधारक और उम्मीदवार, जो ऐसी अवैध गतिविधि में संलिप्त हैं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन की ओर से चुनावों की घोषणा के बाद वाहनों के निरीक्षण के लिए एक अभियान चलाया जाएगा, जो चुनावी प्रक्रिया के पूरा होने तक जारी रहेगा।

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