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BJP सरकार ने दिव्यांगों को दिया बहुत बड़ा तोहफा, लागू किया गया नया नियम
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Tue, 21 Mar 2017 09:55 AM IST
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व्हीलचेयर पर बैठा व्यक्ति
- फोटो : डेमो फोटो
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हरियाणा की बीजेपी सरकार ने प्रदेश के दिव्यांगों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। पेंशन से जुड़ा एक नया नियम बनाया है जो लागू हो गया है। सरकार ने दिव्यांगों की पेंशन योजना का दायरा बढ़ा दिया है। अब 60 प्रतिशत नि:शक्तता वाले लोग भी पेंशन के पात्र होंगे। सरकार ने हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम 2016 के तहत इन्हें पेंशन प्रदान करने का निर्णय लिया है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि नि:शक्त व्यक्ति पेंशन द्वितीय संशोधन नियम 2004 में सरकार ने संशोधन किया है। इन नियमों को अब हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम 2016 कहा जाएगा। सरकार ने सोमवार को इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी। सरकार के इस निर्णय का लाभ हरियाणा में सैकड़ों दिव्यांग पाएंगे। संशोधित नियमों के तहत 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के वह दिव्यांग पेंशन के हकदार होंगे, जो हरियाणा के निवासी हैं।
पेंशन के लिए दिव्यांगता 60 प्रतिशत या इससे अधिक होनी चाहिए। साथ ही इसका प्रमाण पत्र भी हो। सरकार ने यह भी मानदंड तय किए हैं कि आवेदक को उसके निकट संबंधियों अभिभावकों, पुत्र या पौत्रों से कोई सहयोग न मिल रहा हो। सभी स्रोतों से वार्षिक आय वर्ष दर वर्ष आधार पर श्रम विभाग की अधिसूचित अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि नि:शक्त व्यक्ति पेंशन द्वितीय संशोधन नियम 2004 में सरकार ने संशोधन किया है। इन नियमों को अब हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम 2016 कहा जाएगा। सरकार ने सोमवार को इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी। सरकार के इस निर्णय का लाभ हरियाणा में सैकड़ों दिव्यांग पाएंगे। संशोधित नियमों के तहत 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के वह दिव्यांग पेंशन के हकदार होंगे, जो हरियाणा के निवासी हैं।
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पेंशन के लिए दिव्यांगता 60 प्रतिशत या इससे अधिक होनी चाहिए। साथ ही इसका प्रमाण पत्र भी हो। सरकार ने यह भी मानदंड तय किए हैं कि आवेदक को उसके निकट संबंधियों अभिभावकों, पुत्र या पौत्रों से कोई सहयोग न मिल रहा हो। सभी स्रोतों से वार्षिक आय वर्ष दर वर्ष आधार पर श्रम विभाग की अधिसूचित अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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