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Haryana CET: 41 सवाल दोहराने वाली एजेंसी ने नहीं दिया जवाब, आयोग ने किया ब्लैकलिस्ट

Sat, 12 Aug 2023 11:12 PM IST
भूपेंद्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Sat, 12 Aug 2023 11:12 PM IST
सार

उधर आयोग सीईटी मेंस दोबारा कराने के मूड में नहीं है। हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार है। आयोग का तर्क है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग की एचसीएस एंड एलायड परीक्षा में भी 38 सवाल पिछले साल के दोहराए गए थे और आयोग ने परीक्षा को रद्द नहीं किया था।

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Haryana CET: agency did not answer in 41 questions repeated case, Commission blacklisted
blacklist - फोटो : amarujala

विस्तार

हरियाणा में सीईटी मेंस की परीक्षा में 41 सवाल दोहराए जाने के मामले में पेपर बनाने वाली एजेंसी ने तीन दिन बाद भी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को कोई जवाब नहीं दिया है। इधर, आयोग ने एजेंसी के रवैये को देखते हुए उसे ब्लैकलिस्ट करने की अपनी तमाम प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस संबंध में आयोग की ओर से सोमवार को आधिकारिक पत्र जारी किया जाएगा।

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इसके अलावा, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से परीक्षा रद्द करने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। बताया जाता है कि आयोग का मानना है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा। आयोग का मानना है कि दोबारा परीक्षा कराने में कई समस्याए हैं, इसलिए परीक्षा के परिणाम जारी करने पर हाईकोर्ट की रोक है। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद ही आयोग परीक्षा को लेकर अगला कदम उठाएगा।
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एचसीएस परीक्षा में दोहराए 38 सवालों का दिया जा रहा तर्क
इसके पीछे आयोग का तर्क है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग की एचसीएस एंड एलायड परीक्षा में भी 38 सवाल पिछले साल के दोहराए गए थे और आयोग ने परीक्षा को रद्द नहीं किया था, बल्कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद उसका परिणाम जारी किया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भी इसी दलील पर टीका हुआ है।
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गौर हो कि 7 अगस्त को हुई कैटेगरी नंबर 56 की परीक्षा में एक दिन पहले ही हुई कैटेगरी नंबर 57 की परीक्षा के 41 सवालों को हूबहू दोहराया दिया गया था। अभ्यर्थियों ने परीक्षा को रद्द करने की मांग की थी। आयोग की ओर से दोनों परीक्षाओं की आंसर की सार्वजनिक की जा चुकी हैं और 12 अगस्त से 14 अगस्त तक आपत्तियां मांगी हैं।


अभी तक पेपर तैयार करने वाली एजेंसी की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। परीक्षा को लेकर मांगी गई कानूनी राय भी अभी तक नहीं मिली है। इसलिए परीक्षा को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। -भोपाल सिंह खदरी, अध्यक्ष, एचएसएससी।

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