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हरियाणा विधानसभा का सत्र 4 मई को, सीएम की अध्यक्षता में लिया गया फैसला

Wed, 19 Apr 2017 09:20 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 19 Apr 2017 09:20 AM IST
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Haryana Assembly session on May 4
Haryana CM Manohar lal khattar - फोटो : File Photo
हरियाणा विधानसभा का सत्र चार मई को होगा। इस संबंध में निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया। कैबिनेट ने गैर राजपत्रित पदों और अन्य रैंक के लिए नये हरियाणा पुलिस सेवा नियमों को भी मंजूरी दी। 
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ये नियम सभी पदों की सेवा शर्तों को नियंत्रित करेंगे जिसमें सभी जिलों एवं रेंज में पुरूष एवं महिला के सामान्य काडर तथा राजकीय रेलवे पुलिस, हरियाणा सशस्त्र पुलिस और कमांडो पुलिस बल शामिल होंगे। नये नियमों के अनुसार निरीक्षक के 100 प्रतिशत पद उप निरीक्षक रैंक से पदोन्नत करके भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि उप निरीक्षक के मामले में 50 प्रतिशत पद सहायक उप निरीक्षकों में पदोन्नति से और 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे, जिसमें से तीन प्रतिशत पद उत्कृष्ट खिलाड़ियों से भरे जाएंगे।
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