पढ़ें, हरियाणा में आचार संहिता के मायने
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हरियाणा में आचार संहिता लागू होते ही चुनाव आयोग सख्त हो गया है। सत्ताधारी दल पर आयोग की पैनी नजर होगी। सत्ताधारी दल कोई नई घोषणा नहीं कर सकेंगे। अलबत्ता सभी दल अपने घोषणा पत्र में पार्टी की घोषणाओं को जनता के बीच ले जा सकेंगे। इस बीच सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर भी आयोग की नजर रहेगी।
शुक्रवार से लागू हो चुकी चुनाव आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया पूरी होने की अधिसूचना जारी होने तक प्रभावी रहेगी। राजनीतिक दल अपने निजी कार्यक्रमों के लिए सरकारी रेस्ट हाउस आदि का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। हालांकि, अधिकारिक कार्यों के लिए अधिकारी अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे।
जिन घोषणाओं पर काम शुरू हो चुका है वह जारी रहेगा। हरियाणा के मुख्य निवार्चन अधिकारी श्रीकांत वाल्गद ने कहा कि आचार संहिता लागू होते ही चुनाव आयोग की नजर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर होगी। इसके अलावा रोजाना सभी जिलों से शराब के स्टाक पर डीसी रिपोर्ट भेजेंगे।
आचार संहिता का असर नहीं
-वृद्धावस्था, विकलांग, निशक्त पेंशन आदि लाभ पहले से मिल रहे हैं तो मिलते रहेंगे।
-राशन सामग्री सहित अन्य परिलाभ जो आचार संहिता से पहले मिल रहे थे, मिलेंगे।
-जाति, मूल निवास, आय सहित अन्य प्रमाण पत्र बनते रहेंगे।
-मनरेगा में चालू कार्यों पर श्रमिकों को काम मिलता रहेगा।
आचार संहिता का असर
- सत्तारूढ़ दल चुनाव में सरकारी तंत्र का इस्तेमाल नहीं करेंगे
-मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधियों के सरकारी दौरे और सरकारी गाड़ी के उपयोग बंद
-सरकारी शिलान्यास, उद्घाटन, लोकार्पण बंद
-किसी भी भवन पर मालिक की सहमति के बगैर नहीं लगेंगे झंडे-बैनर, पोस्टर और होर्डिंग
-प्रशासन के अनुमति के बिना धरना, रैली, जुलूस, चुनावी सभा पर प्रतिबंध
- राज्य में धारा 144 प्रभावी हो जाने से कोई भी व्यक्ति हथियार, विस्फोटक, लाठी लेकर नहीं घूम सकता
-कोई भी व्यक्ति किसी पर भी उसके निजी जीवन से जुड़ी टिप्पणी और भड़काऊ नारे नहीं लगा सकता
-कोई भी व्यक्ति वोट के लिए साड़ी, कंबल, घड़ी, शराब, पैसा या अन्य गिफ्ट न दे सकता और नही कोई ले सकता
- सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने पर पाबंदी।
-नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं के लिए कैश रखने के साथ उसका प्रूफ रखना भी जरूरी