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Haryana: चरित्र सत्यापन व मेडिकल सर्टिफिकेट के बगैर मिलेगी नियुक्ति, सरकार ने दी राहत
Sat, 12 Oct 2024 10:02 PM IST
भूपेंद्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Sat, 12 Oct 2024 10:02 PM IST
सार
तीन माह के अंदर चरित्र सत्यापन व दो माह में मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कराना होगा। इसको लेकर मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से एक पत्र सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को लिखा गया है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : Freepik
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विस्तार
हरियाणा सरकार ने हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी)और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) की ओर से ग्रुप ए, बी, सी व डी के चयनित युवाओं को सरकार ने नियुक्ति से पहले बड़ी राहत दी है। चयनित युवाओं को चरित्र सत्यापन व मेडिकल सर्टिफिकेट के बगैर नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा।
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हालांकि उम्मीदवारों को नियुक्ति की तिथि से तीन महीने के अंदर चरित्र सत्यापन और दो महीने के भीतर मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कराना होगा। इस संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से एक पत्र सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को लिखा गया है।
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हालांकि सरकार के दिशा-निर्देशों में नव चयनित उम्मीदवारों को उनके चरित्र के सत्यापन के बिना सरकारी नौकरियों में शामिल होने की अनुमति नहीं है। दरअसल, उम्मीदवारों के चरित्र सत्यापन में समय लगता है। इसलिए सरकार ने नियुक्तियों में चरित्र सत्यापन और मेडिकल सर्टिफिकेट में छूट देने का निर्णय लिया है।
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एचपीएससी/एचएसएससी की ओर से भेजे गए उम्मीदवारों के बायोमीट्रिक/फेशियल सत्यापन के मिलान का कार्य प्रोविजनल नियुक्ति की तिथि से दो सप्ताह के भीतर किया जाएगा। प्रोविजनल नियुक्ति पत्र में यह उल्लेखित होगा कि यदि सत्यापन के बाद उम्मीदवार के खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल रिपोर्ट दर्ज की जाती है तो उस स्थिति में नव नियुक्त कर्मचारी की सेवाएं बिना किसी नोटिस दिए तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी।