गेस्ट टीचर्स नौकरी पर रहेंगे या हटेंगे, फैसला दो दिन बाद
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हरियाणा के सरकारी स्कूलों से हटाए जाने वाले 4073 सरप्लस गेस्ट टीचरों के मामले में सुनवाई दो दिन के लिए टल गई है। इस मामले में सुनवाई शुक्रवार को होगी।
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में बुधवार को सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ने जस्टिस अमित रावल की बेंच को बताया कि गेस्ट टीचरों की ओर से हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में एक अपील दाखिल की गई है, जिस पर वीरवार को सुनवाई होनी है। इसलिए इस मामले को अपील पर फैसला आने तक टाल दिया जाए।
हाईकोर्ट में मामले पर दोनों पक्षों में गर्म बहस
बुधवार को मुख्य मामले पर सुनवाई के समय खचाखच भरे कोर्ट रूम में याचिकाकर्ता पक्ष ने हालांकि सरकारी वकील की दलील का विरोध किया, लेकिन जस्टिस रावल ने डिवीजन बेंच में गेस्ट टीचरों की अपील पर दलील को स्वीकार करते हुए सुनवाई को शुक्रवार के लिए टाल दिया।
हालांकि, सुनवाई के दौरान जब सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि एलीमेंटरी शिक्षा विभाग की ओर से 4060 सरप्लस गेस्ट टीचरों को 24 घंटे का नोटिस जारी किया गया था, इस पर जस्टिस अमित रावल ने पूछा कि जब 24 घंटे बीत चुके हैं तो अब किस बात का इंतजार है।
इस पर एडवोकेट जनरल ने बताया कि गेस्ट टीचरों ने काम से हटाए जाने के फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच में बुधवार को ही एक अपील दाखिल की है, जिसे सुनवाई के लिए स्वीकार भी कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि अपील पर वीरवार को ही सुनवाई होनी है, इसलिए इस मुख्य केस की सुनवाई अपील पर लिए जाने वाले फैसले के बाद की जाए।