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गुड़िया मर्डर केस

Fri, 20 Sep 2019 02:24 AM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Fri, 20 Sep 2019 02:24 AM IST
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Gudia murder case
चंडीगढ़। शिमला के चर्चित गुड़िया मर्डर केस में आरोपी सूरज सिंह की पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले में वीरवार को सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने डॉ. एचवी आचार्या और एचआर शाह को कोर्ट में पेश करने की याचिका मंजूर कर ली है। दरअसल, आईजीपी जहूर एच जैदी ने इन दोनों डॉक्टरों को कोर्ट में बुलाने के लिए सीबीआई अदालत में याचिका दायर की थी। अब मामले की सुनवाई 9 अक्तूबर को होगी।
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शिमला से 58 किलोमीटर दूर कोटखाई के एक स्कूल की स्टूडेंट 4 जुलाई 2017 को लापता हो गई थी। इसके दो दिन बाद जंगल से उसका शव मिला था। इस मामले में एसआईटी ने स्थानीय युवक और पांच मजदूरों को गिरफ्तार किया। इनमें सूरज नाम का एक नेपाली युवक भी शामिल था, लेकिन कोटखाई थाने में 18 जुलाई 2017 को सूरज की मौत हो गई। सीबीआई जांच में सामने आया कि पुलिस के टॉर्चर से ही सूरज की मौत हुई थी। इस केस में सीबीआई ने आईजीपी जहूर एच जैदी, एसपी डीडब्ल्यू नेगी, ठयोग डीएसपी मनोज जोशी, कोटखाई के पूर्व एसएचओ राजिंदर सिंह, एएसआई दीप चंद, हेड कांस्टेबल सूरत सिंह, मोहन लाल, रफिक अली और कांस्टेबल रंजीत को आरोपी बनाया। इन आरोपियों के खिलाफ शिमला की सीबीआई कोर्ट में केस चल रहा था, लेकिन वहां इनकी तरफ से कोई वकील पेश नहीं हुआ, जिस कारण सुप्रीम कोर्ट ने केस को चंडीगढ़ ट्रांसफर करने का आदेश दिया था।
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