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घातक रोगों से पीड़ितों का इलाज भी करेंगे सरकारी और निजी अस्पताल: केंद्र सरकार
Tue, 12 May 2020 01:26 AM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Tue, 12 May 2020 01:26 AM IST
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पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : फाइल फोटो
कोरोना के चलते पंजाब के सरकारी और निजी अस्पताल कोरोना के मरीजों साथ अब अन्य घातक रोगों से पीड़ितों का इलाज भी करेंगे। इसको लेकर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सोमवार को नए सिरे से निर्देश जारी कर दिए हैं। यह जानकारी केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सत्य पाल जैन ने सोमवार को हाईकोर्ट को दी है।
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केंद्र सरकार द्वारा जारी नए निर्देशों की जानकारी के बाद इस विषय को लेकर दायर जनहित याचिका का हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिया है। चीफ जस्टिस रवि शंकर झा एवं जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता की यह मांग की कोरोना के दौरान सरकारी और निजी अस्पताल अन्य घातक रोगों से पीड़ितों का भी इलाज करें।
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वह अब पूरी हो चुकी है ऐसे में अब इस याचिका का कोई आधार नहीं है। इस मामले को लेकर अब एडवोकेट फेरी सोफत ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ितों के इलाज की भी इजाजत मांगी थी। याचिका में हाईकोर्ट को बताया गया था कि कोरोना के चलते ज्यादातर सरकारी और निजी हॉस्पिटल सिर्फ कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं और अन्य गंभीर रोगों से पीड़ितों के इलाज से ज्यादातर इनकार करने लगे हैं, जिसके चलते इन रोगियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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कई निजी क्लीनिक तो बंद पड़े हैं। ऐसे में याचिकाकर्ता ने इस मामले में हाईकोर्ट को दखल दे पंजाब सरकार को निर्देश दिए जाने की मांग की थी ताकि राज्य के सरकारी और निजी अस्पतालों में अन्य गंभीर बीमारी से पीड़ितों का भी इलाज किया जा सके।