फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   gifted property not back demand parents says highcourt

गिफ्ट की जायदाद वापस नहीं ले सकते मां-बाप: हाईकोर्ट

Sat, 13 Feb 2016 07:49 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़।
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़। Updated Sat, 13 Feb 2016 07:49 PM IST
विज्ञापन
gifted property not back demand parents says highcourt

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ सेक्टर-35 की एक कोठी का कुछ हिस्सा बेटी के नाम कर उसे वापस लेने की मां की मांग को गलत ठहराया है।

विज्ञापन


हाईकोर्ट ने कहा है कि संतान को एक बार जो संपत्ति होश-हवास में गिफ्ट की गई हो, वह दोबारा वापस नहीं मांगी जा सकती। मां ने सीनियर सिटीजंस एक्ट के तहत ट्रिब्यूनल में गिफ्ट की गई संपत्ति वापस लेने को अपील की थी।
विज्ञापन


कहा है कि उसने बेटी को यह हिस्सा इसलिए दिया था ताकि वह संपत्ति की देखभाल कर सके, लेकिन बेटी का रवैया बदल गया है, लिहाजा गिफ्ट डीड रद्द कर हिस्सा वापस दिया जाए। ट्रिब्यूनल ने फैसला मां के हक में दिया था, इसे बेटी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


दलील दी थी कि मां ने बगैर किसी दबाव के पूरे होश में गिफ्ट डीड की थी और अब यह हिस्सा वापस मांगना गलत है। हाईकोर्ट ने बेटी की दलील मंजूर करते हुए ट्रिब्यूनल का फैसला रद्द कर दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed