{"_id":"703b6ddd72ce854dd2187a44d4b213a1","slug":"gifted-property-not-back-demand-parents-says-highcourt-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"गिफ्ट की जायदाद वापस नहीं ले सकते मां-बाप: हाईकोर्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
गिफ्ट की जायदाद वापस नहीं ले सकते मां-बाप: हाईकोर्ट
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़।
Updated Sat, 13 Feb 2016 07:49 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ सेक्टर-35 की एक कोठी का कुछ हिस्सा बेटी के नाम कर उसे वापस लेने की मां की मांग को गलत ठहराया है।
विज्ञापन
हाईकोर्ट ने कहा है कि संतान को एक बार जो संपत्ति होश-हवास में गिफ्ट की गई हो, वह दोबारा वापस नहीं मांगी जा सकती। मां ने सीनियर सिटीजंस एक्ट के तहत ट्रिब्यूनल में गिफ्ट की गई संपत्ति वापस लेने को अपील की थी।
विज्ञापन
कहा है कि उसने बेटी को यह हिस्सा इसलिए दिया था ताकि वह संपत्ति की देखभाल कर सके, लेकिन बेटी का रवैया बदल गया है, लिहाजा गिफ्ट डीड रद्द कर हिस्सा वापस दिया जाए। ट्रिब्यूनल ने फैसला मां के हक में दिया था, इसे बेटी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
विज्ञापन
दलील दी थी कि मां ने बगैर किसी दबाव के पूरे होश में गिफ्ट डीड की थी और अब यह हिस्सा वापस मांगना गलत है। हाईकोर्ट ने बेटी की दलील मंजूर करते हुए ट्रिब्यूनल का फैसला रद्द कर दिया है।