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Hindi News ›   Chandigarh ›   Gangster Sampat Nehra acquitted in the case of threatening to kill a witness

Chandigarh News: गवाह को जान से मारने की धमकी देने के मामले में गैंगस्टर संपत नेहरा बरी

Thu, 01 Feb 2024 04:43 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 01 Feb 2024 04:43 AM IST
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Gangster Sampat Nehra acquitted in the case of threatening to kill a witness
चंडीगढ़। गवाह को जान से मारने की धमकी देने के मामले में जिला अदालत ने गैंगस्टर संपत नेहरा को बरी कर दिया। सेक्टर-36 थाना पुलिस ने 28 मई 2018 को संपत नेहरा के खिलाफ आईपीसी की धारा 195ए और 506 के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन जिस गवाह की शिकायत पर पुलिस ने संपत पर केस दर्ज किया वह कोर्ट में बयानों से मुकर गया। शिकायतकर्ता ने अदालत में कहा कि उसे संपत का फोन नहीं आया था। ऐसे में अदालत ने संपत नेहरा को बरी कर दिया।
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संपत नेहरा का केस लड़ने वाले वकील रमन सिहाग और नीरज सनसनीवाल ने बहस के दौरान कहा कि संपत को पुलिस ने झूठे केस में फंसाया है। उसने किसी गवाह को नहीं धमकाया था। वकील सिहाग ने कहा कि शिकायतकर्ता को जिस नंबर से फोन आया था, पुलिस ने उसकी डिटेल ही नहीं निकलवाई। इसके अलावा जिस दिन कॉल आया उस दिन तो संपत नेहरा जेल में था। इस सवाल पर पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था।
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क्या था मामला
बुड़ैल में होटल चलाने वाले मोहम्मद कलाम उर्फ आलम को 8 दिसंबर 2017 में कुछ लड़कों ने काली शूटर का नाम लेकर किडनैप किया था। किडनैपर, आलम को मोहाली के पास फेंक कर उसकी स्कॉर्पियो में भाग गए थे और 2 लाख रुपए देने पर उसकी गाड़ी वापस देने की बात कही थी। वारदात के एक साल बाद आलम ने संपत नेहरा पर धमकी देने के आरोप लगाए थे। आलम की शिकायत थी संपत नेहरा ने उसे फोन कर कहा कि अगर वह काली शूटर के खिलाफ गवाही देगा तो वह उसे जान से मरवा देगा।
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