फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Gangster in NIA's hit list, DSP's negligence on extortion threat costly

Chandigarh News: एनआईए की हिट लिस्ट में गैंगस्टर, उगाही की धमकी पर लापरवाही डीएसपी को पड़ी भारी

Tue, 20 Aug 2024 05:59 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 20 Aug 2024 05:59 AM IST
विज्ञापन
Gangster in NIA's hit list, DSP's negligence on extortion threat costly
चंडीगढ़। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) की हिट लिस्ट में शामिल गैंगस्टर लकी पटियाल का उगाही के लिए फोन व धमकी की शिकायत देने वाले का फोन नहीं उठाने और इसे गंभीरता से नहीं लेना डीएसपी गुरशेर सिंह संधू को भारी पड़ गया। हाईकोर्ट ने पंजाब के गृह सचिव व डीजीपी को डीएसपी के खिलाफ ड्यूटी में कोताही की कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन

याचिका दाखिल करते हुए मोहाली निवासी मनमोहन ने हाईकोर्ट को बताया कि उसे मई में गैंगस्टर लकी पटियाल का व्हाट्सएप पर कॉल आई थी। उसने याची को धमकी दी थी और पैसे की मांग की थी। इस बारे में याची ने पुलिस को शिकायत दी थी और कॉल रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध कराई थी। इन धमकियों के बावजूद पुलिस ने ठोस कार्रवाई नहीं की। याची ने डीएसपी को बार-बार कॉल किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया।
विज्ञापन

इसके बाद डीएसपी ने उन्हें परेशान न करने की बात कही। याची को मजबूर होकर डीएसपी से माफी मांगनी पड़ी थी। हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए पंजाब के डीजीपी को कार्रवाई का आदेश दिया था। मामला दोबारा सुनवाई के लिए पहुंचा तो कोर्ट को बताया गया कि गुरशेर सिंह का मोहाली स्पेशल सेल से पंजाब पुलिस की 9 बटालियन अमृतसर तबादला कर दिया गया है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता को सुरक्षा भी मुहैया करवा दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

मोहाली के एसएसपी की दी गई इस जानकारी पर हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में केवल कोर्ट को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया है। डीएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, लेकिन वह नोटिस कोर्ट में नहीं सौंपा गया। हाईकोर्ट ने कहा कि लकी पटियाल खतरनाक अपराधी है, जो एनआईए की हिट लिस्ट में है। इसके बावजूद मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। हाईकोर्ट ने अब पंजाब के गृह सचिव व डीजीपी को इस मामले में डीएसपी पर कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। साथ ही आदेश का पालन कर हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में इसकी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed