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चंडीगढ़ में बढ़ी सख्ती: कोरोना टीके की दूसरी डोज न लगवाने वालों की सार्वजनिक स्थलों पर एंट्री बैन, आज से आदेश लागू

Fri, 31 Dec 2021 01:33 AM IST
पंचकुला ब्‍यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: पंचकुला ब्‍यूरो Updated Fri, 31 Dec 2021 01:33 AM IST
सार

पूरे देश में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है। वहीं लोग अब भी वैक्सीनेशन के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। चंडीगढ़ में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज सभी ने लगवा ली है, लेकिन दूसरी डोज काफी लोगों ने नहीं लगवाई है।

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Entry ban in public places for those who do not get second dose of Corona vaccine in Chandigarh
चंडीगढ़ में कोरोना टीके की दूसरी डोज न लेने वालों की पब्लिक प्लेस में एंट्री बैन। - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार

चंडीगढ़ प्रशासन ने ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए नववर्ष पर सख्ती बढ़ा दी है। एक जनवरी से लागू होने वाले आदेश को 31 दिसंबर से लागू कर दिया गया है। आदेश के मुताबिक जिन लोगों को कोरोना टीका की दूसरी खुराक नहीं लगी है, उन्हें शुक्रवार से होटल, क्लब, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और सिनेमा हाल में एंट्री नहीं मिलेगी। इस आदेश की अवहेलना करने पर होटल, क्लब, मॉल, शॉपिंग कांप्लेक्स और सिनेमा हाल के मालिकों पर 5 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा। बार-बार वायलेशन किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा म्यूजियम, थिएटर, शिक्षण संस्थान, जिम फिटनेस सेंटर और बैंकों के लिए भी ये आदेश जारी किए गए हैं।

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शहर में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज सभी लोगों ने लगवा ली है, लेकिन दूसरी डोज काफी लोगों ने नहीं लगवाई है। इससे पहले आदेश जारी किए गए थे कि भीड़भाड़ वाली जगहों पर 18 साल से ऊपर सिर्फ उन्हीं लोगों को एंट्री मिलेगी, जिन्होंने वैक्सीन की दोनों खुराक लगी हुई होगी या फिर जिनकी हेल्थ प्रोटोकॉल के तहत फिलहाल दूसरी डोज की बारी नहीं आई होगी। 

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चालान के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय

प्रशासन ने चालान के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय कर दी है। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, नगर निगम के अतिरिक्त, संयुक्त आयुक्त, मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ, डीएचएस द्वारा तय मेडिकल ऑफिसर, स्टेशन हाउस ऑफिसर व डीसी द्वारा तैनात अधिकारियों को चालान करने का अधिकार होगा।

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सरकारी कार्यालयों में भी सिर्फ दूसरी डोज के साथ एंट्री

सरकारी कार्यालयों में भी अब अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ सिर्फ उन लोगों को ही एंट्री मिल सकेगी, जिनको कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगी हुई होगी। इसके अलावा उन लोगों को भी एंट्री मिल सकेगी, जिनकी फिलहाल दूसरी डोज की अभी बारी नहीं आई होगी। इसके अतिरिक्त सभी सरकारी और निजी बैंकों को भी इन आदेशों का पालन करना होगा। एंट्री के लिए दूसरे डोज के सर्टिफिकेट की हार्ड या सॉफ्ट कॉपी मांगी जा सकती है। अगर दूसरी डोज में टाइम है तो पहली डोज का सर्टिफिकेट दिखाया जा सकता है। जिन लोगों के पास स्मार्ट मोबाइल फोन नहीं है, वह कोविन पोर्टल से आए मैसेज को दिखा सकते हैं।

शादी समारोह व अन्य कॉमर्शियल इवेंट्स में हिस्सा ले सकेंगे 300 लोग

प्रशासन ने शादी समारोह व कॉमर्श्यल इवेंट एग्जीबिशन स्टॉल, एम्यूज्मेंट राइड्स और शो में 300 लोगों की अनुमति दी है। वहीं, बैंक्वेट हॉल व होटल में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ अनुमति होगी। यहां पर भी अब दोनों खुराक लगवाने वाले ही प्रवेश कर सकेंगे।

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