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Hindi News ›   Chandigarh ›   Fresh elections will be held for the post of Senior Deputy Mayor and Deputy Mayor

Chandigarh News: कुलदीप कुमार को आज मेयर पद संभालने का आदेश, पार्षदों की सुरक्षा करेगी चंडीगढ़ पुलिस

Wed, 28 Feb 2024 04:41 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Wed, 28 Feb 2024 04:41 PM IST
सार

हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि मेयर कुलदीप कुमार 28 फरवरी को सुबह 10 बजे अपना पद संभालेंगे और 28 व 29 फरवरी को सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर पद के लिए नामांकन दर्ज किए जाएंगे। इसके बाद मेयर यह सुनिश्चित करेंगे कि चार मार्च को दोनों पदों के लिए चुनाव को संपन्न करवाया जाए।

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Fresh elections will be held for the post of Senior Deputy Mayor and Deputy Mayor
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर के पद को लेकर मंगलवार को करीब तीन घंटे की बहस के बाद सभी पक्षों की सहमति से हाईकोर्ट ने विवाद सुलझा लिया। हाईकोर्ट में डीसी ने चुनाव का नया कार्यक्रम पेश करते हुए बताया कि दोनों पदों के लिए चुनावी प्रक्रिया नए सिरे से आरंभ की जाएगी। अधिसूचना के अध्ययन के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए चुनाव की वीडियोग्राफी करवाने और मेयर कुलदीप कुमार को 28 फरवरी को पद संभालने व चार मार्च को चुनाव संपन्न करवाने का आदेश दिया है।

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हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए सीनियर डिप्टी मेयर के दावेदार गुरप्रीत सिंह व डिप्टी मेयर पद के लिए नामांकन भरने की मांग को लेकर निर्मला देवी ने नए सिरे से चुनाव करवाने की अपील की थी। याचिका में बताया गया कि डीसी ने नोटिफिकेशन जारी कर 27 फरवरी को दोनों पदों के लिए चुनाव करवाने का आदेश जारी किया था। आदेश के अनुसार सीधे मतदान तय किया गया था और कहा गया था कि इन दोनों पदों के लिए नामांकन की प्रक्रिया जनवरी में ही पूरी की जा चुकी है।

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चंडीगढ़ प्रशासन व नगर निगम ने इस याचिका का विरोध करते हुए सीधे चुनाव करवाने का निर्देश देने की अपील की थी। दोपहर तक भी जब मेयर चुनाव संपन्न करवाने के लिए नहीं पहुंचे तो प्रशासन ने कहा कि अब मंगलवार को चुनाव संभव नहीं है और डीसी की नोटिफिकेशन का भी अब औचित्य नहीं रह गया है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि क्यों नहीं चुनाव की पवित्रता को बनाए रखने के लिए नए सिरे से चुनाव संपन्न करवाए जा रहे हैं। प्रशासन इस पर तैयार हो गया और दोपहर दो बजे डीसी नए सिरे से चुनाव की अधिसूचना लेकर हाईकोर्ट में हाजिर हो गए। इस अधिसूचना के बाद कांग्रेस व आप गठबंधन के उम्मीदवारों ने इस पर अनापत्ति दे दी। ऐसे में हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।

हाईकोर्ट का आदेश

हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि मेयर कुलदीप कुमार 28 फरवरी को सुबह 10 बजे अपना पद संभालेंगे और 28 व 29 फरवरी को सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर पद के लिए नामांकन दर्ज किए जाएंगे। इसके बाद मेयर यह सुनिश्चित करेंगे कि चार मार्च को दोनों पदों के लिए चुनाव को संपन्न करवाया जाए। चुनाव के दौरान पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई जाए और कोई भी पार्षद अपने किसी समर्थक या सुरक्षा के साथ वोटिंग के लिए नहीं पहुंचेगा। सभी पार्षदों की सुरक्षा चंडीगढ़ पुलिस सुनिश्चित करेगी और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि परिसर के आस-पास किसी प्रकार की कोई गड़बड़ न हो। चुनाव के दौरान नामित पार्षदों के प्रवेश पर रोक को मांग को हाईकोर्ट ने नकार दिया।

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