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रेप पीड़िताओं के लिए राहत भरी खबर
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Mon, 19 May 2014 09:50 AM IST
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब एसिड अटैक और दुराचार पीड़ितों को मुफ्त इलाज मिलेगा। पंजाब सरकार ने इस संबंध में सभी सरकारी व निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम को हिदायत जारी कर दी है।
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इसमें एसिड अटैक और दुराचार पीड़ितों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। पीड़ितों को तुरंत इलाज और सहायता मुहैया कराई जाएगी। साथ ही पुलिस को सूचित किया जाएगा।
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सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन यकीनी बनाने केलिए यह कदम उठाया गया है। इसकेतहत जरूरी किया गया है कि आईपीसी की धारा 326ए (एसिड अटैक), 376 और 376ए, बी, सी, ई (दुराचार से संबंधित) के पीड़ितों को सभी अस्पातलों में मुफ्त मिलेगा।
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साथ ही पुलिस को सूचित करना भी यकीनी बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि एसिड अटैक और दुराचार पीड़ितों को तुरंत मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने और उनके पुनर्वास केलिए कमेटी गठित करने को जरूरी कदम उठाए जाएं।
सभी सरकारी, निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम को इनका पालन करना होगा। सभी जिलों के सिविल सर्जन, मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल और मेडिकल सुपरिटेंडेंट को कहा गया है कि आदेश को निचले स्तर तक लागू करना यकीनी बनाएं।