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चंडीगढ़ः ठगी के शिकार लोगों को लगा झटका, कंज्यूमर कोर्ट की तारीख दो से तीन महीने आगे बढ़ी

Sat, 11 Jul 2020 01:39 PM IST
पंचकुला ब्‍यूरो अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: पंचकुला ब्‍यूरो Updated Sat, 11 Jul 2020 01:39 PM IST
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Fraud, national consumer court postponed for two to three months
कंज्यूमर कोर्ट
चंडीगढ़ कंज्यूमर कोर्ट ने अपने सभी केसों की सुनवाई को अगले दो से तीन महीनों के लिए स्थगित कर दिया है। इससे इंसाफ के इंतजार में बैठे हजारों लोगों को बड़ा झटका लगा है। कंज्यूमर कोर्ट में जून के महीने से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए केसों की सुनवाई हो रही थी लेकिन अब उन्हें भी रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा शनिवार को लगने वाली नेशनल लोक अदालत को भी रद्द कर दिया गया है।
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यूटी कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन की तरफ से शुक्रवार को इस संबंधी आदेश जारी किए गए। आदेशों के अनुसार 13 जुलाई के दिन जो केस सुनवाई के लिए तय थे, उनकी सुनवाई अब 14 सितंबर को होगी। ठीक इसी तरह 21 जुलाई वाले केसों की सुनवाई अब 5 अक्तूबर को होगी। इस दौरान आवश्यक मामलों की सुनवाई के लिए हफ्ते में दो दिन निर्धारित किए गए हैं।
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31 जुलाई तक सोमवार और वीरवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए सिर्फ आवश्यक केसों को ही सुना जाएगा। उपभोक्ता मामलों के वकील पंकज चांदगोठिया ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान उपभोक्ताओं को कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा है।
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एमआरपी से अधिक दाम पर सामान बेचने व अन्य कई तरह की ठगी का लोग शिकार हुए हैं। चंडीगढ़ कंज्यूमर कोर्ट में 3 से 5 महीने में केसों का निपटारा हो जाता है, लेकिन कोर्ट ने इतने दिनों के लिए केसों की सुनवाई स्थगित कर दी है। इससे इंसाफ के इंतजार में बैठे लोगों की उम्मीदों को झटका जरूर लगा है।

आज लगने वाली नेशनल लोक अदालत भी रद्द
11 जुलाई को सेक्टर-19 स्थित कंज्यूमर कोर्ट में नेशनल लोक अदालत भी लगने वाली थी लेकिन इसे भी रद्द कर दिया गया है। अब नेशनल लोक अदालत में लगे केसों की सुनवाई 24 अगस्त को रेगुलर सुनवाई में की जाएगी। यह आदेश स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन चंडीगढ़ की तरफ से जारी किए गए हैं।


नेशनल लोक अदालत के रद्द होने से भी सैकड़ों लोग, जो तुरंत फैसले की उम्मीद में बैठे थे उनकी उम्मीदें टूट गई हैं। नेशनल लोक अदालत में मौके पर ही मामलों का निपटारा किया जाता है, जिससे केसों की लंबी सुनवाई से राहत मिलती है। इसके अलावा नेशनल लोक अदालत में सुनवाई के लिए लोगों को लंबी यात्रा भी नहीं करनी पड़ती है।
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