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दो नीलामी में भी नहीं बिके चार ठेके, प्रशासन ने 13 अप्रैल तक बढ़ाया समय

Mon, 11 Apr 2022 01:48 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Mon, 11 Apr 2022 01:48 AM IST
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Four contracts were not sold even in two auctions, the administration extended the time till April 13
चंडीगढ़। यूटी प्रशासन के आबकारी और कराधान विभाग ने पिछले महीने शराब के ठेकों की नीलामी की थी। पहली और दूसरी नीलामी के बावजूद कुछ ठेकों को बेचने में विभाग असफल रहा था इसलिए अब विभाग बाकी बचे चार ठेकों की नीलामी करने जा रहा है। शहर के अलग अलग सेक्टरों में मौजूद इन ठेकों की ई-नीलामी के लिए इच्छुक शराब ठेकेदार 13 अप्रैल दोपहर तीन बजे तक अपनी बोली जमा करा सकते हैं। इसी दिन 3.30 बजे तकनीकी बोली खोली जाएगी। इसके बाद सेक्टर-17 स्थित आबकारी व कराधान विभाग के कांफ्रेंस हॉल में शाम 4 बजे वित्तीय बोली भी खोली जाएगी।
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प्रक्रिया से संबंधित अधिक जानकारी विभाग की वेबसाइट www.etdut.gov.in/exciseonline से हासिल की जा सकती है। पिछली बार भी विभाग सभी ठेकों की नीलामी नहीं कर पाया था। हर साल 96 में से कुछ ठेके बिना बिके रह जाते हैं। पहली बार विभाग 96 में से 72 ठेकों की नीलामी करने में सफल रहा था, क्योंकि तकनीकी बोली में इतने ही ठेकों के लिए शराब विक्रेताओं ने आवेदन किया था। विभाग को 72 ठेकों के लिए 142 बोली मिली थी। इनमें से प्रशासन को कुल 420.88 करोड़ रुपये का राजस्व मिला था।
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वर्ष 2022-23 के लिए सबसे महंगा बिका है धनास का ठेका
वर्ष 2022-23 के लिए धनास का ठेका सबसे अधिक 12.78 करोड़ रुपये में नीलाम हुआ है जबकि इस ठेके का आरक्षित मूल्य 10.39 करोड़ था। वर्ष 2021-22 के लिए यह ठेका 11.55 करोड़ रुपये में बिका था। इसके अलावा पलसोरा का शराब ठेका 11.61 करोड़, सेक्टर-40डी मार्केट का ठेका 9.85 करोड़, सेक्टर-30 का शराब ठेका 8 करोड़ 34 लाख रुपये में बिका है। बता दें कि यूटी प्रशासन ने 1 अक्टूबर 2022 से कंप्यूटराइज्ड बिलिंग शुरु करने का फैसला लिया गया है और बिल न जारी करने पर 5 हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। फैसला लिया गया है कि ठेकों पर एक्सपायर शराब बेचने पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।
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