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बहिबल कलां गोलीकांड: मोगा के पूर्व एसएसपी चरणजीत शर्मा को हाईकोर्ट से राहत
Thu, 30 May 2019 12:36 AM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Thu, 30 May 2019 12:36 AM IST
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : File Photo
मोगा के पूर्व एसएसपी चरणजीत सिंह शर्मा को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने खराब स्वास्थ्य के आधार पर राहत देते हुए अंतरिम जमानत दे दी है। हाईकोर्ट इस मामले के अन्य आरोपी पुलिस अधिकारियों को पहले ही अंतरिम जमानत दे चुका है। बुधवार को जस्टिस राजशेखर अत्री ने चरणजीत शर्मा की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई तक उन्हें जमानत दे दी है।
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बहिबल कलां गोलीकांड के अन्य आरोपी पुलिस अधिकारी एसपी बिक्रमजीत सिंह, इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह कुलार और इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह को हाईकोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है।
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शर्मा ने हाईकोर्ट में जमानत की मांग को लेकर दायर अर्जी में कहा था कि इस मामले के अन्य आरोपियों को हाईकोर्ट जमानत दे चुका है ऐसे में उसे भी जमानत दी जाए। इसके अलावा चरणजीत शर्मा ने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला भी दिया था। बुधवार को हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद शर्मा को अंतरिम जमानत दे दी है।
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