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बढ़ी मुश्किलें: पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी गिरफ्तार, आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई

Wed, 18 Aug 2021 10:40 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Wed, 18 Aug 2021 10:40 PM IST
सार

पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की मुश्किलें फिर से बढ़ गई हैं। बेअदबी और कोटकपुरा गोलीकांड के मामले का वे अभी सामना कर ही रहे थे कि पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने बुधवार को उन्हें आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार कर लिया है। 

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Former Punjab DGP Sumedh Singh Saini arrested
पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

आय से अधिक संपत्ति मामले में पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सुमेध सिंह सैनी को विजिलेंस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान सैनी के अधिवक्ता भी मौजूद थे, हालांकि उन्होंने दावा किया कि सैनी को सिर्फ पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पंजाब विजिलेंस ने सेक्टर 20 स्थित एक कोठी की खरीद के मामले में सुमेध सिंह सैनी पर हाल ही में मुकदमा दर्ज किया था। जिसके बाद विजिलेंस ने कोठी पर सैनी की गिरफ्तारी को लेकर दबिश भी दी थी।

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इस दौरान विजिलेंस ने जांच के लिए कोठी से कई जरूरी दस्तावेज भी जब्त किए थे। इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दायर की थी, जिसमे उच्च अदालत ने उन्हें जांच में सहयोग करने की शर्त पर अंतरिम जमानत दे दी। जिसके बाद बुधवार को सैनी अपने वकीलों के साथ देर शाम विजिलेंस कार्यालय पहुंचे, जहां पूछताछ के दौरान उन्हें विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों का कहना है कि सैनी को फिलहाल गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। 
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हाईकोर्ट से मिली थी अंतरिम जमानत
आय से अधिक संपत्ति के मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 12 अगस्त को सुमेध सिंह सैनी को अंतरिम जमानत दी थी और जांच में शामिल होने का आदेश दिया था। इसके साथ ही यह भी कहा था कि वह अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करवाएं और देश छोड़कर न जाएं। 
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कोर्ट ने फटकार भी लगाई
सुमेध सिंह सैनी की आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस द्वारा कोई भी नई धारा जोड़ कार्रवाई करने से पहले हाईकोर्ट की अनुमति अनिवार्य करने की अपील पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने उन्हें जमकर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि वह बार-बार अर्जी दायर कर कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग न करें और अपनी सीमाओं में रहें। हाईकोर्ट के इस रुख के बाद सैनी ने अपनी अर्जी वापस ले ली।


विजिलेंस ने इनके खिलाफ दर्ज किया है मामला
विजिलेंस ने सुमेध सिंह सैनी सहित लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी इंजीनियर निमरत दीप सिंह, उसके पिता सुरेंद्र सिंह जसपाल, अजय कौशल, प्रदुमन सिंह, परमजीत सिंह, अमित सिंगला को भी आय से अधिक संपत्ति बनाने व भ्रष्टाचार करने के मामले में नामजद किया था।

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