फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Former minister Vijay Singla did not get relief from the High Court

हाईकोर्ट की खबरें: पूर्व मंत्री विजय सिंगला को राहत नहीं, संगत सिंह गिलजियां की याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस

Tue, 05 Jul 2022 12:53 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Tue, 05 Jul 2022 12:53 AM IST
सार

पंजाब के पूर्व मंत्री संगत सिंह गिलजियां के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।

विज्ञापन
Former minister Vijay Singla did not get relief from the High Court
डॉ. विजय सिंगला - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी (फाइल फोटो)

विस्तार

भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को सोमवार को भी हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिल पाई। सोमवार को सुनवाई शुरू होते ही हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से जब सिंगला की जमानत पर उनका पक्ष पूछा तो सरकार ने इसके लिए समय की मांग की। इसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई छह जुलाई तक स्थगित कर दी है।

विज्ञापन


पंजाब की मौजूदा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके विजय सिंगला के खिलाफ करोड़ों रुपये के टेंडर में एक प्रतिशत कमीशन लेने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। तब से वह हिरासत में हैं। हाल ही में उनकी नियामत जमानत की मांग को लेकर दाखिल याचिका को मोहाली की ट्रायल कोर्ट खारिज कर चुकी है। विजय सिंगला ने अब नियमित जमानत की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। पंजाब सरकार ने पिछली सुनवाई पर मामले की जांच की स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंप दी थी, अब इस पर हाईकोर्ट छह जुलाई को सुनवाई करेगा।
विज्ञापन


पूर्व मंत्री संगत सिंह गिलजियां की याचिका पर पंजाब सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस
पंजाब के पूर्व मंत्री संगत सिंह गिलजियां के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है। संगत सिंह गिलजियां के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो ने मोहाली में छह जून को भ्रष्टाचार के मामले में आईपीसी की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी। 
विज्ञापन
विज्ञापन


इस एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर संगत सिंह गिलजियां ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका पर 29 जून को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि फिलहाल अवकाश के कारण केवल बेहद जरूरी मामलों में सुनवाई हो रही है। कोर्ट ने कहा था कि मामले में तुरंत सुनवाई जरूरी नहीं है। 


लिहाजा जस्टिस अनूप चितकारा ने याचिका पर सुनवाई चार जुलाई तक स्थगित करते हुए इसे रेगुलर बेंच में सुनने का आदेश दिया था। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर याचिकाकर्ता को लगता है कि इस मामले में उसे गिरफ्तार किया जा सकता है तो याची इसके लिए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर सकता है। सोमवार को याचिका सुनवाई के लिए पहुंची तो याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed