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हाईकोर्ट की खबरें: पूर्व मंत्री विजय सिंगला को राहत नहीं, संगत सिंह गिलजियां की याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस
Tue, 05 Jul 2022 12:53 AM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Tue, 05 Jul 2022 12:53 AM IST
सार
पंजाब के पूर्व मंत्री संगत सिंह गिलजियां के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।
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डॉ. विजय सिंगला
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी (फाइल फोटो)
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विस्तार
भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को सोमवार को भी हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिल पाई। सोमवार को सुनवाई शुरू होते ही हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से जब सिंगला की जमानत पर उनका पक्ष पूछा तो सरकार ने इसके लिए समय की मांग की। इसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई छह जुलाई तक स्थगित कर दी है।
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पंजाब की मौजूदा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके विजय सिंगला के खिलाफ करोड़ों रुपये के टेंडर में एक प्रतिशत कमीशन लेने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। तब से वह हिरासत में हैं। हाल ही में उनकी नियामत जमानत की मांग को लेकर दाखिल याचिका को मोहाली की ट्रायल कोर्ट खारिज कर चुकी है। विजय सिंगला ने अब नियमित जमानत की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। पंजाब सरकार ने पिछली सुनवाई पर मामले की जांच की स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंप दी थी, अब इस पर हाईकोर्ट छह जुलाई को सुनवाई करेगा।
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पूर्व मंत्री संगत सिंह गिलजियां की याचिका पर पंजाब सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस
पंजाब के पूर्व मंत्री संगत सिंह गिलजियां के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है। संगत सिंह गिलजियां के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो ने मोहाली में छह जून को भ्रष्टाचार के मामले में आईपीसी की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी।
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इस एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर संगत सिंह गिलजियां ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका पर 29 जून को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि फिलहाल अवकाश के कारण केवल बेहद जरूरी मामलों में सुनवाई हो रही है। कोर्ट ने कहा था कि मामले में तुरंत सुनवाई जरूरी नहीं है।
लिहाजा जस्टिस अनूप चितकारा ने याचिका पर सुनवाई चार जुलाई तक स्थगित करते हुए इसे रेगुलर बेंच में सुनने का आदेश दिया था। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर याचिकाकर्ता को लगता है कि इस मामले में उसे गिरफ्तार किया जा सकता है तो याची इसके लिए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर सकता है। सोमवार को याचिका सुनवाई के लिए पहुंची तो याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया।