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Punjab News: पूर्व मंत्री विजय इंदर सिंगला पहुंचे हाईकोर्ट, FIR रद्द करने की मांग की
Tue, 14 Feb 2023 07:51 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Tue, 14 Feb 2023 07:51 PM IST
सार
याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका पर पंजाब सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही इस मामले में संगरूर की अदालत में चल रहे ट्रायल पर भी रोक लगा दी है।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
पंजाब के पूर्व मंत्री विजय इंदर सिंगला ने संगरूर में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के उलंघन को लेकर दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली है। हाईकोर्ट ने याचिका पर पंजाब सरकार व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही संगरूर की ट्रायल कोर्ट में केस की सुनवाई पर भी रोक लगा दी है।
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सिंगला के खिलाफ कोविड नियमों को तोड़ने का आरोप था और इसी आरोप में संगरूर पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। आरोप के अनुसार संगरूर में एक राजनीतिक रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली का वह हिस्सा बने थे और इस दौरान कोविड निमयों का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया था। इसके साथ यह भी आरोप है कि जो रैली आयोजित की गई थी उसके लिए किसी से अनुमति तक नहीं ली गई थी। इसी मामले में अब सिंगला ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए इस एफआईआर को रद्द करने की मांग की है।
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याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका पर पंजाब सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही इस मामले में संगरूर की अदालत में चल रहे ट्रायल पर भी रोक लगा दी है।
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