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Punjab: पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को मिली जमानत, विजिलेंस ने दर्ज किया था आय से अधिक संपत्ति का मामला
Wed, 17 May 2023 09:44 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Wed, 17 May 2023 09:44 PM IST
सार
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने याची पक्ष व पंजाब सरकार की दलीलों को सुनने के बाद उनकी याचिका पर दोपहर को फैसला सुरक्षित रख लिया था और देर शाम जमानत दे दी।
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पंजाब के पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत।
- फोटो : एएनआई (फाइल)
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विस्तार
आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। याचिका दाखिल करते हुए धर्मसोत ने बताया कि पंजाब विजिलेंस ने छह फरवरी को उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद जांच को आगे बढ़ाते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।
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आरोप के अनुसार मार्च 2016 से 2022 की आय को लेकर जांच की गई तो पाया गया कि इस दौरान उनके परिवार की आय 2 करोड़ 37 लाख थी जबकि खर्च 8 करोड़ 76 लाख। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने नियमित जमानत की मांग को लेकर मोहाली की जिला अदालत में याचिका दाखिल की थी।
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अदालत ने उनकी इस याचिका को पांच मार्च को खारिज कर दिया था। ऐसे में उन्होंने हाईकोर्ट की शरण लेते हुए नियमित जमानत की मांग की थी। हाईकोर्ट ने याची पक्ष व पंजाब सरकार की दलीलों को सुनने के बाद उनकी याचिका पर दोपहर को फैसला सुरक्षित रख लिया था और देर शाम जमानत दे दी।
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