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Chandigarh News: पहली बार कोचिंग सेंटरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, सात सेंटर सील करने के आदेश

Wed, 18 Dec 2024 01:11 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 18 Dec 2024 01:11 AM IST
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For the first time, strict action against coaching centers, orders to seal seven centers
चंडीगढ़। शहर में कोचिंग सेंटरों के खिलाफ पहली बार सख्त कदम उठाते हुए नगर निगम ने सात सेंटरों को सील करने के आदेश दिए हैं। ये सभी सेंटर सेक्टर-17 फायर स्टेशन के अंतर्गत आते हैं। निगम ने यह कार्रवाई फायर एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) न होने के कारण की है। निगम ने चेतावनी दी है कि एक हफ्ते के अंदर सेक्टर-34 समेत अन्य सेक्टरों में बिना फायर एनओसी चलने वाले कोचिंग सेंटरों पर भी कार्रवाई की जाएगी।
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नगर निगम और फायर विभाग की संयुक्त टीम ने सर्वे के दौरान पाया था कि इन सेंटरों में सुरक्षा मानकों की भारी अनदेखी हो रही है। छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निगम ने नोटिस जारी किया गया था और फायर एनओसी हासिल करने के लिए 45 दिन का समय दिया था। जानकारी के अनुसार निगम ने करीब 80 कोचिंग सेंटरों को नोटिस भेजा है, जिसमें से अब तक सिर्फ एक ने एनओसी हासिल की है। हालांकि कई कोचिंग सेंटरों ने आवेदन किया है लेकिन निगम के अधिकारी के अनुसार सिर्फ आवेदन कर देने से कार्रवाई से नहीं बचा जा सकता। अब 45 दिन का नोटिस पीरियड भी खत्म हो गया है। निगम ने पहले कानूनी राय ली क्योंकि पहली बार सीलिंग की कार्रवाई की जानी थी। इसके बाद अब 7 कोचिंग सेंटरों को सील करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि हाल ही में देश के विभिन्न हिस्सों में कोचिंग सेंटरों और पीजी में आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें कई छात्रों की जान गई। इन घटनाओं से सबक लेते हुए निगम ने यह अभियान शुरू किया है ताकि भविष्य में किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।
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सेक्टर-34 समेत अन्य इलाकों में 80 सेंटरों को नोटिस, पीजी भी निशाने पर
निगम की कार्रवाई यहीं रुकने वाली नहीं है। सेक्टर-34 समेत अन्य क्षेत्रों में चल रहे कुल करीब 80 कोचिंग सेंटरों को नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि बिना फायर एनओसी के संचालित हो रहे कोचिंग सेंटरों को जल्द एनओसी लेनी चाहिए अन्यथा उनके खिलाफ भी सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा निगम ने बिना फायर एनओसी के चल रहे पेइंग गेस्ट (पीजी) हाउस पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शहर में बड़ी संख्या में छात्र पीजी में रहते हैं, लेकिन सुरक्षा मानकों की कमी के कारण वे जोखिम में हैं। ऐसे में निगम ने पीजी संचालकों को भी नोटिस जारी कर एनओसी प्राप्त करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि कुछ महीने पहले सेक्टर- 34 फायर स्टेशन ने लगभग 30 कोचिंग सेंटरों की पहचान की थी, जहां अग्नि सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं किया जा रहा था। इसी तरह अन्य स्टेशनों ने अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण किया था।
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नगर निगम अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई
कार्रवाई नगर निगम अधिनियम के तहत आती है, जो नगर निगम आयुक्त को जीवन और संपत्ति को खतरे में डालने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देता है। एक अधिकारी ने बताया कि विभिन्न प्रावधानों के तहत फायर विभाग सिर्फ 15 मीटर से अधिक ऊंची इमारतों के खिलाफ ही कार्रवाई कर सकता है, जबकि शहर के अधिकतर कोचिंग सेंटर इस निर्धारित ऊंचाई से कम ऊंचाई वाली इमारतों में स्थित हैं, इसलिए फायर विभाग की जगह नगर निगम ने उनके खिलाफ नगर निगम अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। इसके लिए आयुक्त से भी मंजूरी ली गई है। यह कार्रवाई उन इमारतों पर आगे की कार्रवाई के लिए रास्ते खोलेगी, जिनकी ऊंचाई 15 मीटर से कम हैं।
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