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पार्क में कुत्तों को डाला खाना तो 500 रुपये जुर्माना
रवि अटवाल/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Fri, 25 Jul 2014 12:23 PM IST
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पार्क में पिकनिक मनाते या सैर करते वक्त अगर आपने लावारिस कुत्तों को खाना डाला तो आपको 500 रुपये जुर्माना लगेगा।
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यह नियम शहर के सभी पार्कों में लागू होगा, फिलहाल इसकी शुरुआत रोज गार्डन और शांति कुंज से की जा रही है। इसके लिए बकायदा इन पार्कों में बोर्ड भी लगाए जाएंगे।
वीरवार को निगम कमिश्नर वीपी सिंह ने बैठक बुलाई थी जिसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी राजीव गुप्ता, मेडिकल अफसर हेल्थ डॉ.पीएस भट्टी और चीफ इंजीनियर मुकेश आनंद उपस्थित थे।
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इसी बैठक में ये फैसला लिया गया। हाल ही में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नगर निगम को निर्देश दिया था कि लावारिस कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए गंदगी के ढेर हटाओ। इस पर निगम ने गंदगी के ढेर हटाने का आश्वासन दिया था।
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ऐसा नियम बनाया जा रहा है कि पार्क में कुत्तों को खाना देने वालों का चालान काटा जाए। इस पर वीरवार की बैठक में चर्चा हुई है और एफएंडसीसी की विशेष बैठक में यह एजेंडा मंजूरी के लिए लाया जा रहा है।
सौरभ जोशी, भाजपा पार्षद
नगर निगम का यह प्रयास फायदेमंद होगा। लोगा खुद ही कुत्तों को खाना खिलाते हैं और कुत्ता उन्हें मालिक समझ बैठता है। बाद में वही कुत्ता दूसरे लोगों को काटना शुरू कर देता है। वैसे इस फैसले को पार्कों के अलावा घरों के आसपास भी शुरू किया जाए।
सुरिंदर शर्मा, अध्यक्ष, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, सेक्टर-15
यदि कुत्तों को खाना खिलाने पर जुर्माना लगाया जा रहा है तो कुत्तों को मारने वालों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। सड़क पर वाहन चालक कुत्तों को हिट करके भाग जाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए।
अमित कुमार, सेक्टर-46 निवासी और डॉग लवर