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Chandigarh News: कोरोना काल में फ्लाइट रद्द, नहीं लौटाई पूरी राशि, अब पड़ेगा देना
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चंडीगढ़। टूर एंड ट्रैवल एजेंसी को कोरोना काल में एयर टिकट रद्द कर पूरे पैसे नहीं लौटाना महंगा पड़ गया। उपभोक्ता आयोग ने टूर एंड ट्रैवल एजेंसी को बचे हुए 60 हजार रुपये लौटाने का आदेश दिया है।
सेक्टर-4 पंचकूला के रहने वाले अनिमेश शर्मा व अन्य ने आयोग को दी अपनी शिकायत में बताया कि 21 दिसंबर 2019 को यात्रा ऑनलाइन की वेबसाइट से चंडीगढ़ से कनाडा के लिए फ्लाइट बुक की थी। इसकी कुल राशि 2 लाख रुपये थी लेकिन कोरोना काल के चलते लॉकडाउन लगने पर फ्लाइट रद्द कर दी गई। इसके बाद शिकायतकर्ता ने कंपनी को रिफंड के लिए कई बार अनुरोध किया लेकिन केवल 1.40 लाख रुपये की राशि ही लौटाई गई। बची राशि मांगी तो कंपनी ने इन्कार कर दिया। दोनो पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने पाया कि टूर एंड ट्रैवल एजेंसी बिना उचित कारण के राशि में कटौती की। आयोग ने बची राशि 10 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है।
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सेक्टर-4 पंचकूला के रहने वाले अनिमेश शर्मा व अन्य ने आयोग को दी अपनी शिकायत में बताया कि 21 दिसंबर 2019 को यात्रा ऑनलाइन की वेबसाइट से चंडीगढ़ से कनाडा के लिए फ्लाइट बुक की थी। इसकी कुल राशि 2 लाख रुपये थी लेकिन कोरोना काल के चलते लॉकडाउन लगने पर फ्लाइट रद्द कर दी गई। इसके बाद शिकायतकर्ता ने कंपनी को रिफंड के लिए कई बार अनुरोध किया लेकिन केवल 1.40 लाख रुपये की राशि ही लौटाई गई। बची राशि मांगी तो कंपनी ने इन्कार कर दिया। दोनो पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने पाया कि टूर एंड ट्रैवल एजेंसी बिना उचित कारण के राशि में कटौती की। आयोग ने बची राशि 10 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है।
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