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Chandigarh News: फ्लैट मालिक से ओपन कार पार्किंग के लिए 50 हजार रुपये चार्ज करने पड़ा महंगा

Tue, 13 Jun 2023 11:37 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 13 Jun 2023 11:37 PM IST
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Flat owner had to charge 50 thousand rupees for open car parking
डेराबस्सी। राज्य आयोग ने एटीएस हाउसिंग सोसायटी को फ्लैट मालिक से ओपन कार पार्किंग के नाम पर वसूले 50 हजार रुपये ब्याज समेत वापस करने का आदेश जारी किया है। इसके अलावा सोसायटी को मानसिक रूप से परेशान फ्लैट मालिक को 40 हजार रुपये का अतिरिक्त मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया है। गोल्फ मीडोज प्रील्यूड के फ्लैट नंबर 614 निवासी अश्विनी गौतम ने बताया कि उन्होंने बिल्डर द्वारा कार पार्किंग के नाम पर की गई गलत वसूली को लेकर राज्य आयोग में मामला दर्ज कराया था। इससे पहले राज्य आयोग ने शिकायत को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि शिकायतकर्ता ''उपभोक्ता नहीं'' था क्योंकि वह एक रियल एस्टेट एजेंट था। राज्य आयोग के आदेश से अप्रसन्न होकर उन्होंने राज्य आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील दायर की और स्वयं अपना पक्ष रखा। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने शिकायतकर्ता की अपील को स्वीकार कर लिया और कहा कि वह एक उपभोक्ता है। राष्ट्रीय आयोग ने राज्य आयोग को योग्यता के आधार पर शिकायत का फैसला करने का निर्देश दिया।
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