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‘नानक शाह फकीर’ पर विवाद गहराया, फिल्म निर्माता मुसीबत में फंसे- सिख पंथ से निष्कासित

Fri, 13 Apr 2018 11:55 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, जालंधर(पंजाब)
ब्यूरो/अमर उजाला, जालंधर(पंजाब) Updated Fri, 13 Apr 2018 11:55 AM IST
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film nanak shah fakir producer harinder singh sikka dismissed from akal takht
गुरबचन सिंह
‘नानक शाह फकीर’ पर विवाद इतना गहरा गया है कि फिल्म निर्माता मुश्किल में फंस गए। उन्हें सिख पंथ से निष्कासित कर दिया गया है। इसके संकेत बुधवार को श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह ने ‘अमर उजाला’ के साथ खास बातचीत में ही दे दिए थे।
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यह फिल्म शुक्रवार 13 अप्रैल को रिलीज हो गई। फिल्म श्री गुरु नानक देव की जीवनी पर आधारित है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इंकार कर दिया है, लेकिन श्री अकाल तख्त साहिब ने रोक लगा दी थी। निर्माता हरिंदर सिंह सिक्का ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर फिल्म को रिलीज करने की इजाजत ले ली गई थी।
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विवाद को गहराता देख श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह की ओर से इमरजेंसी में पांच सिंह साहिबान की बैठक वीरवार सुबह 11 बजे श्री अकाल तख्त साहिब पर बुलाई गई। इसमें नानक शाह फकीर फिल्म पर विचार किया गया और सभी सिंह सहिबान ने सहमति के बाद फिल्म निर्माता हरिंदर सिंह सिक्का को पंथ से निष्कासित कर दिया।
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नानक शाह फकीर की रिलीज पर रोक से इंकार

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हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने गुरु नानक देव जी पर आधारित फिल्म नानक शाह फकीर के प्रदर्शन पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। यह फिल्म शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज होनी है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के अतिरिक्त पूरे देश में फिल्म के प्रदर्शन की अनुमति दे दी है। 

कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति गीता मित्तल की खंडपीठ ने कहा विश्वास नहीं होता है कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (डीएसजीएमसी) को इतने साल तक फिल्म के निर्माण की जानकारी नहीं थी जबकि यह फिल्म 2015 से बन रही है। 

हाईकोर्ट ने डीएसजीएमसी की याचिका पर फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने से इंकार कर दिया लेकिन केंद्र सरकार, केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड व फिल्म निर्माता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई 22 मई को होगी। याची के वकील जयंत सूद ने कहा कि यह फिल्म कल रिलीज होनी वाली है।

इस पर फौरन रोक लगनी चाहिए। फिल्म में गुरु नानक देव जी व उनके परिजनों के जीवन को फिल्माया गया जो सिख धर्म के नियमों के मुताबिक प्रतिबंधित है। वहीं, कोर्ट ने कहा अन्य पक्षों का जवाब आने दीजिए उसके बाद देखा जाएगा। एक पक्ष को सुनकर फिल्म के प्रदर्शन पर रोक नहीं लगाई जा सकती।
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