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Chandigarh News: स्टेपिंग स्टोन स्कूल में चल रही थी फिटजी की कोचिंग कक्षाएं

Wed, 20 Nov 2024 03:42 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 20 Nov 2024 03:42 AM IST
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FIITJEE coaching classes were being conducted at Stepping Stone School
स्टेपिंग स्टोन स्कूल में चल रही थी फिटजी की कोचिंग कक्षाएं
चंडीगढ़। सेक्टर-37 स्थित स्टेपिंग स्टोन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सीबीएसई के उपनियमाें का उल्लंघन कर स्कूल के समय फिटजी (एफआईआईटीजेईई) कोचिंग कक्षाएं चलाई जा रही थीं। चंडीगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग (सीसीपीसीआर) की अध्यक्ष शिप्रा बंसल के सुबह 9:30 बजे स्कूल के निरीक्षण के दौरान स्कूल में फिटजी की ओर से 11वीं और 12वीं कक्षा चलती पाई गई।
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कोचिंग क्लास में 30 विद्यार्थियों में से सात बाहरी थे, जो स्कूल में आधिकारिक रूप से पंजीकृत नहीं हैं। ये पंजाब समेत अन्य अलग-अलग जगहों के छात्र थे। सीसीपीसीआर को सूचना मिली थी कि स्कूल के समय स्टेपिंग स्टोन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कोचिंग कक्षाएं लगाई जा रही हैं। निरीक्षण में पता चला कि कोचिंग कक्षा चलाने की कोई अनुमति नहीं थी। सीबीएसई के एफिलिएशन बायलॉज के तहत स्कूल में किसी भी तरह की व्यावसायिक गतिविधि पर प्रतिबंध है। वहीं, शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूल के समय पर कोचिंग कक्षाएं न लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। हैरानी की बात है कि सीसीपीसीआर की अध्यक्ष के निरीक्षण के दौरान स्कूल निदेशक ने आयोग के कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया। सीसीपीसीआर ने स्कूल के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सीबीएसई, शिक्षा सचिव और चंडीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को पत्र लिखा है। उधर, इस मामले को लेकर स्कूल प्रबंधन से कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन उनका पक्ष नहीं मिला।
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सीबीएसई के इन उपनियमों का उल्लंघन
आयोग ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के अधिग्रहण उप-नियम 2018 (एफिलिएशन बायलॉज) का उल्लंघन करने के कई मामलों को बारीकी से देखा। ये उल्लंघन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से निर्धारित दिशा-निर्देशों के प्रति संस्थान की सही कार्यप्रणाली और अनुपालन को लेकर गंभीर सवाल उठाते हैं। स्कूल ने सीबीएसई के अधिग्रहण उप-नियम, 2018 की धाराओं का उल्लंघन किया है, जिसमें अध्याय 9: महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं की भूमिकाएं, जिम्मेदारियां, कर्तव्य और शक्तियां (धारा 9.1.3) और अध्याय-14: सामान्य नियम (धारा 14.10) शामिल है।
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सीसीपीसीआर की ओर से जारी एक वीडियो में आयोग की अध्यक्ष स्कूल निदेशक से सवाल-जवाब करती दिख रही हैं। आयोग का कहना है कि निरीक्षण के दौरान, स्कूल के निदेशक ने दुर्व्यवहार करते हुए निरीक्षण टीम को परेशान किया। आरोप है कि स्कूल निदेशक ने निरीक्षण करने पहुंची आयोग की टीम में शामिल एक अधिकारी की गर्दन को पकड़ा और आयोग की महिला सदस्य पर भी जमकर चीखे। स्कूल अधिकारियों का यह आचरण आयोग के आधिकारिक कर्तव्यों में स्पष्ट बाधा डालता है, जोकि बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005 के अनुसार आयोग का एक अनिवार्य कार्य है। मौके पर आयोग ने इस घटना की रिपोर्ट हेल्पलाइन 112 पर दी और पुलिस स्टेशन-39, चंडीगढ़ के एसएचओ को फोन पर सूचित किया। हेल्पलाइन 112 से पीसीआर और पुलिस के अधिकारी स्कूल पहुंचे।
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