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कोटकपूरा गोलीकांड: पुलिस ने सुखबीर सिंह बादल को थमाया अदालत का समन, 23 मार्च को पेश होने का आदेश
Fri, 17 Mar 2023 09:39 PM IST
ajay kumar
संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदकोट (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदकोट (पंजाब)
Published by: ajay kumar
Updated Fri, 17 Mar 2023 09:39 PM IST
सार
शुक्रवार को बठिंडा में अकाली दल के धरने में सुखबीर सिंह बादल पहुंचे थे और जैसे ही वह धरना खत्म कर अपनी गाड़ी में बैठने लगे तो थाना सिटी फरीदकोट-2 के एसएचओ गुरमेल सिंह ने उन्हें यह समन थमा दिया।
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सुखबीर सिंह बादल और अन्य।
- फोटो : अमर उजाला (फाइल फोटो)
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विस्तार
कोटकपूरा गोलीकांड मामले में चार्जशीट पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की अग्रिम जमानत याचिका रद्द होने के एक दिन बाद शुक्रवार को जिला पुलिस ने उन्हें जेएमआईसी अजयपाल सिंह की अदालत से जारी समन थमा दिया। उन्हें उस समय समन थमाया गया जब वह धरने से लौट रहे थे। इसमें अदालत ने उन्हें 23 मार्च को पेश होने का आदेश जारी किया है।
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शुक्रवार को यह समन थाना सिटी फरीदकोट-2 के एसएचओ गुरमेल सिंह ने बठिंडा में तालीम करवाया, जोकि सुखबीर सिंह बादल की हाजिरी में उनकी सुरक्षा के प्रभारी एसपी हरमीक सिंह दियोल ने हस्ताक्षर कर प्राप्त किया। कोटकपूरा गोलीकांड केस की जांच कर रही एडीजीपी एलके यादव की अगुवाई वाली एसआईटी ने पिछले माह 24 फरवरी को जेएमआईसी की अदालत में करीब सात हजार पेज की चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल व तत्कालीन डीजीपी सुमेध सिंह सैनी के अलावा पांच अन्य पुलिस अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है।
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इस चार्जशीट के आधार पर छह मार्च को जेएमआईसी अजयपाल सिंह की अदालत ने इन सभी आरोपियों को नोटिस जारी कर 23 मार्च को पेश होने का आदेश दिया था। इसके बाद नौ मार्च को प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल ने अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। इन याचिकाओं पर एक दिन पहले जिला अदालत ने फैसला सुनाया और प्रकाश सिंह बादल की जमानत तो मंजूर कर ली थी लेकिन सुखबीर सिंह बादल को राहत नहीं दी।
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शुक्रवार को बठिंडा में अकाली दल के धरने में सुखबीर सिंह बादल पहुंचे थे और जैसे ही वह धरना खत्म कर अपनी गाड़ी में बैठने लगे तो थाना सिटी फरीदकोट-2 के एसएचओ गुरमेल सिंह ने उन्हें यह समन थमा दिया।