फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   families of the victims of Motor Accident, HighCourt important decision

एक्सीडेंट क्लेम से नहीं की जा सकती ईएसआई से मिले लाभ की कटौती: हाईकोर्ट

Sun, 28 Jan 2018 09:46 AM IST
विवेक शर्मा/अमर उजाला, चंडीगढ़
विवेक शर्मा/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sun, 28 Jan 2018 09:46 AM IST
विज्ञापन
families of the victims of Motor Accident, HighCourt important decision
कोर्ट - फोटो : सांकेतिक चित्र
मोटर एक्सीडेंट का शिकार होने वाले कर्मचारियों के परिवारों के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से बेहद अहम फैसला आया है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि मोटर एक्सीडेंट की स्थिति में जो क्लेम जारी किया जाता है उससे ईएसआई से मिले  लाभ की कटौती नहीं की जा सकती है।
विज्ञापन


14 अप्रैल 2013 को गुरुग्राम में एक्सीडेंट में देवेंद्र नामक व्यक्ति की मौत हो गई थी। मृतक  देवेंद्र के पिता ने क्लेम के लिए मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में याचिका दाखिल कर दी। ट्रिब्यूनल ने याची केपक्ष में फैसला सुनाया लेकिन जब क्लेम की राशि निर्धारित की गई तो बीमा कंपनी की दलील को मान लिया गया कि ईएसआई से मिली राशि को काट कर मुआवजा तय किया जाए। बीमा कंपनी की ईएसआई एक्ट के सेक्शन 53 का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर क्लेम भुगतान को चुनौती दी। बीमा कंपनी ने कहा कि जब याची का परिवार ईएसआई एक्ट के तहत लाभ पा चुका है तो किसी और एक्ट के तहत दावा नहीं कर सकता। 
विज्ञापन


याची के वकील ने कहा कि ईएसआई एक्ट कर्मचारी और नियोक्ता के लिए है और मोटर व्हीकल एक्ट का कर्मचारी या नियोक्ता से कोई संबंध नहीं है। ऐसे में ईएसआई एक्ट और मोटर व्हीकल एक्ट में कोई संबंध नहीं है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ईएसआई के लिए कर्मचारी के वेतन से एक हिस्सा लिया जाता है और कर्मचारी की मौत पर उसकी एवज में कर्मचारी के परिजनों को ईएसआई ने कुछ लाभ जारी कर दिया। यह क्लेम राशि नहीं है और इसलिए इसकी मोटर एक्सीडेंट क्लेम से कटौती नहीं की जा सकती। हाईकोर्ट ने क्लेम के लिए निर्धारित पूरी राशि का भुगतान करने के बीमा कंपनी को आदेश दिए हैं। 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed