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Chandigarh News: लीज पर ली निकायों की प्राॅपर्टी की खरीद के लिए बढ़ाई तिथि

Thu, 06 Jun 2024 11:10 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 06 Jun 2024 11:10 PM IST
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Extension of date for purchase of property of leased bodies.
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से लोगों को किराये और लीज पर दी गई दुकानों व अन्य भवनों को कलेक्टर रेट पर खरीद के लिए पूरी राशि जमा कराने के लिए तिथि बढ़ाई है। अब संबंधित लीज धारक 30 जून तक पूरी राशि जमा कराके अपने नाम प्राॅपर्टी की रजिस्ट्री करा सकेंगे। बता दें कि हरियाणा सरकार ने एक जून, 2021 को नगरपालिकाओं की ओर से 31 दिसंबर 2020 तक जिनके 20 वर्ष या 20 वर्ष से अधिक समय हो गए थे, उनके लिए रियायती कलेक्टर रेट पर देने के लिए पॉलिसी जारी की थी। इस पाॅलिसी के तहत 31 मार्च, 2024 तक कुल 11,744 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 5863 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं और 4943 आवेदकों ने 100 प्रतिशत राशि जमा की है। कुल आवेदन में से 4900 की रजिस्ट्री हो गई है। कुल आवेदन में से 817 के आवेदन लंबित है। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने 817 लंबित आवेदनों और पूर्ण राशि जमा न करवाने वालों के लिए 30 जून, 2024 तक बढ़ा दी है।
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