फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Entry tax will also take place on old goods

GST: व्यापारियों के लिए एक और झटका, पुराने माल पर भी लगेगा एंट्री टैक्स

Sat, 01 Jul 2017 09:21 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 01 Jul 2017 09:21 AM IST
विज्ञापन
Entry tax will also take place on old goods
पुराने माल पर भी लगेगा एंट्री टैक्स
कई दिनों के असमंजस के बाद एक्साइज टैक्सेशन विभाग ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि पुराने माल पर एक जुलाई के बाद भी एंट्री टैक्स लगेगा। पुराने पर वैट सिस्टम के तहत ही टैक्स लिया जाएगा।
विज्ञापन


कई दिनों से इस बात को लेकर असमंजस चल रहा था कि जिस माल की बिलिंग 30 जून या उससे पहले हुई है और वह पंजाब में एक जुलाई के बाद दाखिल होगा, उस पर एंट्री टैक्स का क्या होगा। क्योंकि अभी वैट सिस्टम में उस पर एंट्री टैक्स लगता, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद वैट और एंट्री समेत सभी टैक्स खत्म हो जाएंगे।
विज्ञापन


इसे लेकर विभाग के अधिकारी भी व्यापारियों को स्पष्ट कुछ नहीं बता पा रहे थे। कुछ अधिकारियों का कहना था कि एक जुलाई के बाद आने वाले पुरानी बिलिंग के माल पर एंट्री टैक्स से छूट मिल जाएगी। कुछ का कहना था कि टैक्स लगेगा। 
विज्ञापन
विज्ञापन

30 जून तक जिस माल की हुई बिलिंग...

Entry tax will also take place on old goods
GST BILL
शुक्रवार को विभाग के आला अधिकारियों ने इस पर नीति स्पष्ट कर दी है। डिविजनल एक्साइज टैक्सेशन कमिश्नर (इन्वेस्टिगेशन) नवदीप कौर भिंडर ने कहा कि जिस माल की बिलिंग 30 जून या उससे पहले हुई है और वह एक जुलाई या उसके बाद पंजाब पहुंचता है, उस पर एंट्री टैक्स लगेगा।

अगर व्यापारी टैक्स से छूट के चक्कर में अपने सामान के ट्रक बाहर रोक रहे हैं तो इसका कोई फायदा नहीं है। पुराने माल पर वैट सिस्टम के तहत ही एंट्री टैक्स वसूला जाएगा। यह टैक्स पहले की तरह बैरियर पर ही वसूल किया जाएगा।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed