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Chandigarh News: साइबर कैफे में पहचान के बिना नहीं मिलेगी एंट्री, हथियार लेकर चलने पर रोक
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चंडीगढ़। चंडीगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट निशांत कुमार यादव ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत दो आदेश जारी किए हैं। साइबर कैफे में आने वालों की पहचान दर्ज करना अनिवार्य किया गया है। दोनों आदेश 27 सितंबर से 25 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे।
कैफे संचालकों को आगंतुक का नाम, पता, फोन नंबर और पहचान प्रमाण रजिस्टर में दर्ज करना होगा। उपयोगकर्ता को विवरण खुद लिखकर हस्ताक्षर करने होंगे। मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और फोटो क्रेडिट कार्ड मान्य होंगे। सर्वर लॉग छह महीने सुरक्षित रखना होगा। संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को देनी होगी। दूसरे आदेश में यूटी में आग्नेयास्त्रों, घातक हथियारों, लाठी, भाला, त्रिशूल, तलवार, चाकू, खंजर और लोहे की छड़ लेकर चलने पर रोक है। पुलिस, सैन्य और अर्धसैनिक बलों को छूट रहेगी। वैध लाइसेंसधारकों और डीएम की लिखित अनुमति वालों को भी छूट होगी।
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कैफे संचालकों को आगंतुक का नाम, पता, फोन नंबर और पहचान प्रमाण रजिस्टर में दर्ज करना होगा। उपयोगकर्ता को विवरण खुद लिखकर हस्ताक्षर करने होंगे। मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और फोटो क्रेडिट कार्ड मान्य होंगे। सर्वर लॉग छह महीने सुरक्षित रखना होगा। संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को देनी होगी। दूसरे आदेश में यूटी में आग्नेयास्त्रों, घातक हथियारों, लाठी, भाला, त्रिशूल, तलवार, चाकू, खंजर और लोहे की छड़ लेकर चलने पर रोक है। पुलिस, सैन्य और अर्धसैनिक बलों को छूट रहेगी। वैध लाइसेंसधारकों और डीएम की लिखित अनुमति वालों को भी छूट होगी।
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