फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Entry into cyber cafes will not be allowed without identification; carrying weapons is prohibited.

Chandigarh News: साइबर कैफे में पहचान के बिना नहीं मिलेगी एंट्री, हथियार लेकर चलने पर रोक

Sun, 27 Sep 2026 02:38 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:38 AM IST
विज्ञापन
Entry into cyber cafes will not be allowed without identification; carrying weapons is prohibited.
चंडीगढ़। चंडीगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट निशांत कुमार यादव ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत दो आदेश जारी किए हैं। साइबर कैफे में आने वालों की पहचान दर्ज करना अनिवार्य किया गया है। दोनों आदेश 27 सितंबर से 25 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे।
विज्ञापन

कैफे संचालकों को आगंतुक का नाम, पता, फोन नंबर और पहचान प्रमाण रजिस्टर में दर्ज करना होगा। उपयोगकर्ता को विवरण खुद लिखकर हस्ताक्षर करने होंगे। मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और फोटो क्रेडिट कार्ड मान्य होंगे। सर्वर लॉग छह महीने सुरक्षित रखना होगा। संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को देनी होगी। दूसरे आदेश में यूटी में आग्नेयास्त्रों, घातक हथियारों, लाठी, भाला, त्रिशूल, तलवार, चाकू, खंजर और लोहे की छड़ लेकर चलने पर रोक है। पुलिस, सैन्य और अर्धसैनिक बलों को छूट रहेगी। वैध लाइसेंसधारकों और डीएम की लिखित अनुमति वालों को भी छूट होगी।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed