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Chandigarh News: डेपुटेशन पर तैनात कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 1 अप्रैल 2022 से मिलेंगे प्रमुख भत्ते

Fri, 06 Feb 2026 03:03 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 06 Feb 2026 03:03 AM IST
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Employees on deputation receive a major benefit: they will receive key allowances from April 1, 2022.
डेपुटेशन पर आए कर्मचारियों को प्रशासन का तोहफा
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-पंजाब-हरियाणा के करीब 1000 कर्मचारियों को 3 से 5 लाख रुपये तक एरियर, मासिक वेतन में 10–12 हजार रुपये की बढ़ोतरी
माई सिटी रिपोर्टर
चंडीगढ़। यूटी प्रशासन में डेपुटेशन पर कार्यरत पंजाब और हरियाणा के लगभग एक हजार कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला है। प्रशासन ने डेपुटेशन पर आए इन कर्मचारियों के प्रमुख भत्तों यानी अलाउंस की मंजूरी दे दी है। ये 1 अप्रैल 2022 से लागू होंगे। इस फैसले से कर्मचारियों को न केवल भारी एरियर मिलेगा बल्कि उनके मासिक वेतन में भी वृद्धि होगी। डेपुटेशन पर प्रत्येक कर्मचारी को इन अलाउंस के रूप में अब तक लंबित एरियर के रूप में 3 से 5 लाख रुपये तक की राशि मिल सकती है। इसमें महंगाई भत्ता (डीए) एरियर, बढ़ा हुआ हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए), ट्रैवलिंग अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, सातवें वेतन आयोग के तहत संशोधित मूल वेतन तथा नए वेतन से जुड़े एरियर शामिल हैं। इसके अलावा कर्मचारियों के मासिक वेतन में लगभग 10 से 12 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी होगी।

चंडीगढ़ प्रशासन के पर्सनल डिपार्टमेंट ने इस संबंध में वीरवार को लिखित आदेश जारी किए हैं। अब चंडीगढ़ प्रशासन में डेपुटेशन पर तैनात कर्मचारियों को वही भत्ते और सुविधाएं मिलेंगी, जो समान पद और स्तर पर कार्यरत नियमित यूटी कर्मचारियों को प्राप्त होती हैं। यह निर्णय भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा 28 मार्च 2024 को जारी प्रतिनियुक्ति और विदेशी सेवा से संबंधित समेकित दिशा-निर्देशों के अनुरूप लिया गया है।
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प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि डेपुटेशन पर तैनात कर्मचारियों को वही भत्ते दिए जाएंगे, जो उनके मूल कैडर या राज्य में मान्य हैं। यदि कोई भत्ता या अलाउंस मूल कैडर या राज्य में लागू नहीं है, तो वह यूटी में भी देय नहीं होगा। इस फैसले से यूटी के नियमित कर्मचारियों और पंजाब-हरियाणा से आए अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच वेतन और सुविधाओं को लेकर समानता सुनिश्चित होगी। आदेश में पंजाब और हरियाणा के सेवा नियमों का भी उल्लेख किया गया है, जिनमें पहले से यह प्रावधान है कि डेपुटेशन पर गए कर्मचारियों को उस सरकार या प्रशासन में लागू भत्ते मिलते हैं, जहां वे कार्यरत होते हैं। इन भत्तों में हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए), ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जॉइनिंग टाइम व जॉइनिंग टाइम पे, ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रांसफर टीए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और लीव ट्रैवल कंसेशन (एलटीसी) शामिल हैं।
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