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ध्यान दें! हरियाणा के 25000 बिजली कर्मचारी आज से हड़ताल पर हैं

Wed, 29 Jun 2016 05:59 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 29 Jun 2016 05:59 PM IST
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electricity staff of haryana on strike after meeting fail with government
बिजली कर्मियों ने निकाला मशाल जुलूस - फोटो : amar ujala

हरियाणा सरकार के साथ बातचीत विफल होने के बाद अब बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल का निर्णय लिया है। कर्मचारियों की यह हड़ताल मंगलवार रात दस बजे से शुरू है। हालांकि कर्मियों की हड़ताल रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने सूबे में एस्मा लागू कर रखा है, लेकिन कर्मचारी आंदोलन करने पर अड़े हैं। ज्वाइंट एक्शन कमेटी (पावर) के प्रमुख कंवर सिंह तथा कर्मचारी नेता सुभाष लांबा ने सरकार पर बैठकों के माध्यम से कर्मचारियों को गुमराह किए जाने का आरोप लगाया है।

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उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों की इस हड़ताल में सभी संगठन पूरी तरह एकजुट हो गए हैं। यही नहीं अन्य कई विभागों के कर्मचारी संगठन भी बिजली निगम कर्मचारियों के समर्थन में हैं। हरियाणा सरकार की ओर से प्रदेश के 23 सब-डिवीजनों का निजीकरण किए जाने के विरोध में बिजली निगमों के कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का एलान किया था। हरियाणा में करीब 25 हजार बिजली कर्मचारी 22 मई को भी 48 घंटे के लिए हड़ताल पर चले गए थे।
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इससे प्रदेश वासियों को बिजली आपूर्ति बाधित होने की समस्याओं का सामना करना पड़ा था। दूसरी ओर सरकार ने कई अस्थायी कर्मचारियों की छुट्टी कर दी थी। बिजली निगमों के कर्मचारियों ने 28 जून को रात दस बजे से दोबारा हड़ताल पर जाने का एलान किया था। इस घोषणा के मद्देनजर हरियाणा सरकार द्वारा कर्मचारी संगठनों के साथ कई बार बैठकें भी हुईं, लेकिन सभी वार्ताएं विफल ही रहीं। 
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बिजली आपूर्ति नहीं होगी बाधित सरकार का दावा है कि बिजली निगमों के कर्मचारियों ने भरोसा दिलाया है कि हड़ताल के दौरान बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होगी। सरकार ने सभी जिलों में ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात कर दिए हैं।


ठीकरी पहरा लगाने के आदेश बिजली कर्मियों की 29 व 30 जून की हड़ताल के मद्देनजर प्रदेश के विभिन्न जिलों में पंजाब विलेज एक्ट एंड स्माल टाउन पेट्रोलिंग 1918 के तहत ठीकरी पहरा लगाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इन आदेशों के तहत जिलों के स्वस्थ वयस्क सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा के लिए दिन-रात गश्त करेंगे। इसके अलावा बिजली घरों व अन्य सार्वजनिक संपत्ति के 100 मीटर की परिधि में लोगों के एकत्रित होने पर भी पाबंदी लगा दी गई है।

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