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Haryana Election: मतदान से पहले जेल से बाहर आएगा राम रहीम; चुनाव आयोग ने दी सशर्त मंजूरी
Mon, 30 Sep 2024 09:50 PM IST
अंकेश ठाकुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: अंकेश ठाकुर
Updated Mon, 30 Sep 2024 09:50 PM IST
सार
Haryana Assembly Election 2024: हरियाणा आम चुनाव मतदान से पहले डेरा प्रमुख राम रहीम को पैरोल की मंजूरी दे दी गई है। चुनाव आयोग ने सरकार को इसकी मंजूरी दी है।
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Gurumeet ram rahim
- फोटो : ANI
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विस्तार
हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्तूबर को मतदान होगा। मतदान से पहले डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर आएगा। चुनाव आयोग ने सरकार को इसके लिए मंजूरी दे दी है। हर बार चुनावी सीजन में जेल से बाहर आने वाले राम रहीम को पैरोल पर बाहर आने के लिए सशर्त अनुमति दी गई है। शर्तों के अनुसार राम रहीम हरियाणा में नहीं आएगा। किसी तरह विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने, कोई जनसभा करने और सोशल मीडिया के जरिए किसी तरह की अपील करने पर पाबंदी रहेगी। इन सभी शर्तों की अवहेलना करने पर राम रहीम की पैरोल को तुरंत रद्द कर उसे वापस जेल भेजने के निर्देश हैं।
हरियाणा चुनाव आयोग के प्रवक्ता एचसीएस अधिकारी मनीष लोहान ने बताया कि सरकार की तरफ से राम रहीम को आपातकालीन वजह बताकर पैरोल देने के संबंध में परामर्श के लिए आयोग को पत्र आया था। पत्र में लिखा था कि राम रहीम जेल से बाहर आने के बाद हरियाणा में नहीं आएगा। इसके अलावा वह चुनाव को किसी भी तरह प्रभावित नहीं करेगा और न कोई जनसभा या सोशल मीडिया पर अपील करेगा। इसके बाद चुनाव आयोग ने सरकार से पूछा था कि राम रहीम को पैरोल देने के लिए उक्त सभी शर्तों की जांच कर लें। इसकी पुष्टि कर लें कि इन शर्तों की पालना पूरी तरह से होगी। इसके बाद सरकार अपने स्तर पर राम रहीम के पैरोल देने या न देने पर फैसला ले सकती है।
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रोहतक की सुनारिया जेल में दुष्कर्म व हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे डेरा प्रमुख राम रहीम को सातवीं बार 13 अगस्त को 21 दिनों की फरलो मिली थी। 5 सितंबर को पैरोल के बाद सुनारिया जेल लौट आया था। बताया जा रहा है कि राम रहीम अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बाहर आना चाहता है। इसके लिए जेल विभाग के माध्यम से 20 दिन की आपात पैरोल मांगी है। सियासी हलकों में इसे चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि राम रहीम हर चुनाव के समय अपने अनुयायियों को संदेश देते रहे हैं। उनका पंजाब से लगती विधानसभा सीटों पर प्रभाव माना जाता है। अब सोमवार को राम रहीम की पैरोल पर निर्णय आ सकता है।
चुनाव से पहले आता रहा है राम रहीम जेल से बाहर
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हरियाणा चुनाव आयोग के प्रवक्ता एचसीएस अधिकारी मनीष लोहान ने बताया कि सरकार की तरफ से राम रहीम को आपातकालीन वजह बताकर पैरोल देने के संबंध में परामर्श के लिए आयोग को पत्र आया था। पत्र में लिखा था कि राम रहीम जेल से बाहर आने के बाद हरियाणा में नहीं आएगा। इसके अलावा वह चुनाव को किसी भी तरह प्रभावित नहीं करेगा और न कोई जनसभा या सोशल मीडिया पर अपील करेगा। इसके बाद चुनाव आयोग ने सरकार से पूछा था कि राम रहीम को पैरोल देने के लिए उक्त सभी शर्तों की जांच कर लें। इसकी पुष्टि कर लें कि इन शर्तों की पालना पूरी तरह से होगी। इसके बाद सरकार अपने स्तर पर राम रहीम के पैरोल देने या न देने पर फैसला ले सकती है।
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रोहतक की सुनारिया जेल में दुष्कर्म व हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे डेरा प्रमुख राम रहीम को सातवीं बार 13 अगस्त को 21 दिनों की फरलो मिली थी। 5 सितंबर को पैरोल के बाद सुनारिया जेल लौट आया था। बताया जा रहा है कि राम रहीम अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बाहर आना चाहता है। इसके लिए जेल विभाग के माध्यम से 20 दिन की आपात पैरोल मांगी है। सियासी हलकों में इसे चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि राम रहीम हर चुनाव के समय अपने अनुयायियों को संदेश देते रहे हैं। उनका पंजाब से लगती विधानसभा सीटों पर प्रभाव माना जाता है। अब सोमवार को राम रहीम की पैरोल पर निर्णय आ सकता है।
चुनाव से पहले आता रहा है राम रहीम जेल से बाहर
- बरोदा उप चुनाव : 20 अक्तूबर 2020 को मां से मिलने के लिए एक दिन की पैरोल मिली। नंबर 2020 में उप चुनाव हुआ था।
- पंजाब विस चुनाव : फरवरी 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले 21 दिन की पैरोल मिली।
- राजस्थान विस चुनाव : 25 नवंबर 2023 को राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले 21 दिन की पैरोल मिली।
- लोकसभा चुनाव : 25 मई 2024 को हुए लोकसभा चुनाव हुए। राम रहीम को 19 जनवरी को 50 दिन की पैरोल मिली।
- हरियाणा विस चुनाव : 13 अगस्त 2024 को राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली।