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Chandigarh News: मनीमाजरा में मासूम से दुष्कर्म मामले में बुजुर्ग दोषी करार, आज सजा
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चंडीगढ़। मनीमाजरा थाना क्षेत्र में 5 साल की मासूम बच्ची से छेड़छाड़ व उससे दुष्कर्म मामले में सोमवार को पॉक्सो एक्ट की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई। एडिशनल सेशन जज डॉ. यशिका ने मामले में अब तक हुई दोनों पक्षों की दलीलें, गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर मामले में नामजद आरोपी बुजुर्ग बाबूलाल को दोषी करार दे दिया है। वहीं, मामले में नामजद महिला आरोपी को बरी कर दिया। दोषी करार देने के साथ अदालत में मौजूद आरोपी बाबू लाल को हिरासत में ले लिया गया। अब सजा मंगलवार को सुनाई जाएगी।
पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता की मां ने बताया कि पड़ोसी बाबूलाल ने उनकी 5 साल की बेटी के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म किया। इसमें एक महिला ने उसकी मदद की। पुलिस ने साल 2021 में बाबू लाल व महिला पर मनीमाजरा थाने में केस दर्ज कर लिया था। इसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इस मामले में आरोपी बाबूलाल पर दुष्कर्म के आरोप तो सही साबित नहीं हो सके लेकिन अदालत ने सबूतों व गवाहों के बयानों पर आरोपी को जान से मारने की धमकी 506, पोक्सो एक्ट 6 व 12 सहित छेड़खानी की धाराओं के तहत दोषी करार दे दिया है। वहीं, महिला पर लगे आरोप साबित नहीं हो सके, जिस कारण उसे बरी कर दिया।
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पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता की मां ने बताया कि पड़ोसी बाबूलाल ने उनकी 5 साल की बेटी के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म किया। इसमें एक महिला ने उसकी मदद की। पुलिस ने साल 2021 में बाबू लाल व महिला पर मनीमाजरा थाने में केस दर्ज कर लिया था। इसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इस मामले में आरोपी बाबूलाल पर दुष्कर्म के आरोप तो सही साबित नहीं हो सके लेकिन अदालत ने सबूतों व गवाहों के बयानों पर आरोपी को जान से मारने की धमकी 506, पोक्सो एक्ट 6 व 12 सहित छेड़खानी की धाराओं के तहत दोषी करार दे दिया है। वहीं, महिला पर लगे आरोप साबित नहीं हो सके, जिस कारण उसे बरी कर दिया।
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