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पंजाब विधानसभा चुनाव: चुनाव आयोग ने राज्य सूचना आयुक्त अनुमीत सिंह सोढ़ी के खिलाफ राज्यपाल से कार्रवाई का अनुरोध किया

Tue, 15 Feb 2022 06:46 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Tue, 15 Feb 2022 06:46 PM IST
सार

चुनाव आयोग ने पंजाब राज्य सूचना आयुक्त अनुमीत सिंह सोढ़ी के खिलाफ अपने पिता राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी के पक्ष में चुनाव अभियान चलाने और शक्तियों के उल्लंघन की शिकायतों के मिलने के बाद पंजाब के राज्यपाल से कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

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ECI requested Punjab Governor to take action against Anumit Singh Sodhi
चुनाव आयोग

विस्तार

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की ओर से पंजाब के राज्यपाल को पंजाब राज्य सूचना आयुक्त अनुमीत सिंह सोढी को उचित एडवाइजरी जारी करने और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई का अनुरोध किया है। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) डॉ. एस. करुणा राजू ने बताया कि राज्य सूचना आयुक्त अनुमीत सिंह के खिलाफ दो शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राज्य सूचना आयुक्त के तौर पर अनुमीत सिंह को मिले अधिकारों का उन्होंने उल्लंघन किया है और अपने पिता राणा गुरमीत सिंह सोढी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया है।

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भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यपाल को भेजे पत्र में लिखा है कि शिकायतकर्ता द्वारा भेजे वीडियो/तस्वीरों के मुताबिक अनुमीत सिंह की ओर से चुनाव अभियान में हिस्सा लेने और राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने संबंधी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। पत्र में लिखा है कि रिपोर्टों, तथ्यों, नियमों और आदर्श चुनाव आचार संहिता के प्रावधानों के आधार पर आयोग ने पाया है कि अनुमीत सिंह सोढी ने आरटीआई अधिनियम के सामान्य प्रावधानों और भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।
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इस दौरान ईसीआई ने राज्य सूचना आयुक्त के सचिव को लिखे पत्र में कहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12 (6) और चुनाव की अवधि के दौरान विभिन्न आयोगों के सदस्यों के दौरों संबंधी आयोग के मौजूदा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग चाहता है कि यह सभी सूचना आयुक्तों के ध्यान में लाया जाए कि प्रचार करते समय वह सरकारी वाहन का प्रयोग करने से गुरेज करें।
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