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Chandigarh News: ईसीआई की मंजूरी... आज से 20 फीसदी छूट के साथ कर सकते हैं संपत्ति कर का भुगतान

Fri, 05 Apr 2024 02:36 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 05 Apr 2024 02:36 AM IST
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ECI approval... You can pay property tax with 20 percent discount from today
चंडीगढ़। शहर के लोग शुक्रवार से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए छूट के साथ संपत्ति कर का भुगतान कर सकेंगे। भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) की मंजूरी के बाद नगर निगम ने वीरवार को एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया और पांच अप्रैल से छूट के साथ संपत्ति कर का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित किया है।हर साल की तरह लोग 31 मई तक वित्तीय वर्ष के लिए पूरे साल के संपत्ति कर के भुगतान पर आवासीय संपत्तियों के लिए 20 फीसदी छूट और वाणिज्यिक संपत्तियों के लिए 10 फीसदी छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 31 मई को छूट अवधि समाप्त होने के बाद 25 फीसदी का जुर्माना लगाया जाएगा और कर बिल जारी होने की तारीख से वास्तविक भुगतान की तारीख तक देय कर पर 12 फीसदी प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी लगाया जाएगा। नगर निगम हर साल एक अप्रैल से 31 मई के बीच संपत्ति कर जमा कराने पर 10 से 20 फीसदी की छूट देता है लेकिन इस बार आचार संहिता की वजह से कानूनी पेंच फंस गया था। संपत्ति कर निगम के राजस्व में बड़ी भूमिका अदा करता है इसलिए निगम ने छूट के लिए पब्लिक नोटिस अखबार में छपवाने को लेकर चुनाव आयोग से इजाजत मांगी थी। बता दें कि निगम ने वित्त वर्ष 2024-25 में संपत्ति कर से करीब 70 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है। 31 मई के बीच जो छूट दी जाती है, उस दौरान ही करीब 80 फीसदी टैक्स का कलेक्शन हो जाता है।
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