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ई-टेंडरिंग : 94 शराब के ठेके होंगे अलॉट

Fri, 12 Jun 2020 10:45 PM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Fri, 12 Jun 2020 10:45 PM IST
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E-tendering: 94 liquor shops will be allotted
चंडीगढ़। 10 जून को नई एक्साइज पॉलिसी घोषित किए जाने के बाद आबकारी विभाग ने ठेकों की ई-टेंडरिंग के लिए तिथियां घोषित कर दी हैं। 15 जून से नई शराब की दुकानों के आवंटन के लिए ई-ऑक्शन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 22 जून तक बोलीदाता बिड सबमिट कर सकेंगे। 23 जून को फाइनेंशियल बिड खोली जाएगी।
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कोरोना संक्रमण को देखते हुए विभाग ने ई-टेंडरिंग के लिए मात्र एक सप्ताह का समय निर्धारित किया है। इस बार विभाग 95 के बजाय 94 ठेकों को अलॉटमेंट के लिए ऑक्शन में रख रहा है। विभाग द्वारा 10 जून को जारी नई एक्साइज पॉलिसी के तहत 1 जुलाई से सभी प्रकार की शराब की रिटेल बिक्री पर पांच प्रतिशत कोविड सेस के साथ ही काउ सेस लगना भी जारी रहेगा। ये सेस होलसेल लाइसेंसी द्वारा नगर निगम के डेडिकेटेड अकाउंट में जमा करवाया जाएगा। कोविड सेस 31 दिसंबर 2020 तक लगाया गया है। इसके अलावा प्रशासन ने ठेकों की अलॉटमेंट पूरी तरह से ई-टेंडरिंग के जरिए करने का फैसला लिया है। इसके अलावा परमिट, पास भी ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे। विभाग ने नई पॉलिसी में ठेकों की संख्या 95 से घटाकर 94 कर दी है।
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एक ठेकेदार को मिलेंगे सिर्फ 10 शराब ठेके
नई एक्साइज पॉलिसी में एक लिकर वेंडर को सिर्फ 10 ही ठेकों की अलॉटमेंट की जाएगी। इसके साथ ही प्रशासन ने स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए आदेश दिए हैं कि रिटेल लाइसेंसी को शॉप के अंदर व बाहर सफाई व्यवस्था बनाकर रखनी होगी। ऐसा न करने पर विभाग द्वारा पहली बार 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा और दूसरी बार ऐसा होने पर 20 हजार रुपये जुर्माना लगेगा।
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