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साड़ी खराब निकली, उपभोक्ता को मिलेगा मुआवजा
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Fri, 13 Nov 2015 05:30 PM IST
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खराब साड़ी की कीमत वापस न करने पर उपभोक्ता फोरम ने गुड कर्मा कंपनी और स्नैपडील को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है।
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उपभोक्ता फोरम ने गुड कर्मा कंपनी और स्नैपडील को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को 899 रुपये वापस करने के साथ ही पांच हजार रुपये मुआवजा और ढाई हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करे।
यह निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-2 के अध्यक्ष राजन देवान, जसविंदर सिंह सिद्धू और प्रीति मल्होत्रा ने सुनवाई के बाद दिया है।
शिकायतकर्ता परमजीत कौर ने उपभोक्ता फोरम को दी शिकायत में कहा कि उन्होंने स्नैपडील के माध्यम से 899 रुपये की ऑन लाइन साड़ी बुक कराई थी।
उन्होंने 6 अक्तूबर 2014 को साड़ी की डिलीवरी के समय 899 रुपये का भुगतान कर दिया। साड़ी में खराबी के बाद उन्होंने 16 अक्तूबर 2014 को शिकायत की। दूसरे पक्ष की ओर से उन्हें रुपये वापस करने का आश्वासन दिया गया।
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लेकिन रकम वापस नहीं की गई। गुड कर्मा कंपनी की ओर से उपभोक्ता फोरम में पक्ष न रखने पर उसे एकतरफा (एक्स पार्टी) करार दिया है। जबकि स्नैपडील ने उपभोक्ता फोरम को बताया कि उन्होंने सेवा में कोताही नहीं की है।
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