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चंडीगढ़: इन क्षेत्रों में बंद रहेंगे शराब के ठेके, पंजाब चुनाव की वजह से प्रशासन ने लिया फैसला
Fri, 18 Feb 2022 11:45 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Fri, 18 Feb 2022 11:45 PM IST
सार
पंजाब से तीन किलोमीटर के एरिया में पड़ते सभी ठेकों को बंद करवाया गया है, जबकि शहर के अंदरूनी सेक्टरों के ठेके खुले रहेंगे। सेक्टर-48, 56, खुड्डा अलीशेर, खुड्डा जस्सू, धनास, रायपुर खुर्द, बहलाना समेत अन्य क्षेत्र पंजाब बॉर्डर के साथ लगते हैं। इन जगहों पर ठेकों को बंद करवाया गया है।
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फाइल फोटो
- फोटो : पीटीआई
विस्तार
पंजाब विधानसभा चुनाव के चलते यूटी प्रशासन ने चंडीगढ़ में भी पंजाब से लगते तीन किलोमीटर क्षेत्र में पड़ते सभी शराब ठेकों को बंद करने का फैसला लिया है। डीसी विनय प्रताप सिंह की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। शुक्रवार शाम पांच बजे से आदेश लागू हो गए हैं, जोकि 20 फरवरी मतदान समाप्त होने तक प्रभावी रहेंगे। इस आदेश का असर शहर के कई ठेकों पर पड़ेगा, जो बंद रहेंगे। इसके अलावा मतगणना के दिन 10 मार्च को भी ठेके बंद रखने का फैसला लिया गया है। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त को सख्ती से इन आदेशों का पालन कराने का निर्देश दिया है।
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बता दें कि मुख्य चुनाव अधिकारी की ओर से यह जानकारी दी गई थी कि पंजाब में 20 फरवरी को मतदान होगा, जिसके चलते आसपास के तीन किलोमीटर के एरिया में ड्राई डे घोषित किया जाना है। यही कारण है कि प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इस संबंध में एक्साइज विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि उन्होंने पंजाब से लगते तीन किलोमीटर के दायरे में आते सभी ठेकों को बंद करवा दिया है।
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डीसी के आदेश पर कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को विभाग ने इन ठेकों को बंद करवाने का काम किया। उन्होंने कहा कि विभाग की तरफ से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आदेश की किसी भी तरह से अवहेलना न की जाए और ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इससे पहले नगर निगम चुनाव के चलते भी ठेकों को बंद करने की कार्यवाही की गई थी।
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मतदान के लिए सभी निजी संस्थाओं को देनी होगी पेड छुट्टी
यूटी प्रशासन ने पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 20 फरवरी रविवार को पूरे शहर में पेड लीव की घोषणा की है। शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार शहर की सभी निजी संस्थान, दुकान, मजदूर आदि को पेड लीव देनी होगी, ताकि अगर कोई पंजाब का नागरिक है तो वह मतदान कर सके। इसके अलावा औद्योगिक व व्यावसायिक संस्थानों में भी ऐसे कर्मचारियों को पेड छुट्टी दी जाएगी, जो पंजाब में पंजीकृत वोटर हैं। यूटी प्रशासन की तरफ से सभी विभागों के प्रमुख, सचिवों को इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।