{"_id":"58c1667e4f1c1b0b4bdc4205","slug":"dry-day-declared-in-punjab-on-march-11","type":"story","status":"publish","title_hn":"चुनाव रिजल्टः 11 मार्च को पंजाब में रहेगा ड्राई-डे, क्लब-रेस्टोरेंट फॉलो करें निर्देश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
चुनाव रिजल्टः 11 मार्च को पंजाब में रहेगा ड्राई-डे, क्लब-रेस्टोरेंट फॉलो करें निर्देश
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Fri, 10 Mar 2017 09:24 AM IST
विज्ञापन
- फोटो : File Photo
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पंजाब विधानसभा चुनाव की मतगणना के दौरान सभी शराब के ठेके सुबह पांच बजे से लेकर शाम सात बजे तक बंद रहेंगे। सरकार की तरफ से शनिवार को ड्राई डे घोषित किया गया है।
मतगणना के दौरान शहर के अंदर आने वाले होटल, रेस्तरां, क्लब में भी शराब नहीं परोसी जाएगी और न ही व्यक्ति इन दिनों में शराब स्टोर कर सकता है। इसके अलावा एक अन्य आदेश के जरिए कमिश्नरेट छोड़ कर जिले के सभी इलाकों में कोई भी व्यक्ति या महिला मुंह ढंककर वाहन नहीं चला पाएंगी।
अगर कोई व्यक्ति मुंह ढक कर वाहन चलाते हुए पकड़ा गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार डीसी ने पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 की धारा 54 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
मतगणना के दौरान शहर के अंदर आने वाले होटल, रेस्तरां, क्लब में भी शराब नहीं परोसी जाएगी और न ही व्यक्ति इन दिनों में शराब स्टोर कर सकता है। इसके अलावा एक अन्य आदेश के जरिए कमिश्नरेट छोड़ कर जिले के सभी इलाकों में कोई भी व्यक्ति या महिला मुंह ढंककर वाहन नहीं चला पाएंगी।
विज्ञापन
अगर कोई व्यक्ति मुंह ढक कर वाहन चलाते हुए पकड़ा गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार डीसी ने पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 की धारा 54 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है।
विज्ञापन