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Chandigarh News: डीआरएम अंबाला को लगाया 10 हजार रुपये का जुर्माना

Thu, 31 Oct 2024 03:06 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 31 Oct 2024 03:06 AM IST
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DRM Ambala fined Rs 10,000
चंडीगढ़। जिला उपभोक्ता आयोग ने डीआरएम अंबाला डिवीजन को ट्रेन के सफर के दौरान वसूले 1300 रुपये लौटाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। सेक्टर-25 निवासी बृत नारायण ने मई 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और डीआरएम अंबाला डिवीजन के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दी थी। शिकायत में बताया कि उनका परिवार लखनऊ से चंडीगढ़ के लिए सफर कर रहा था। उनकी पत्नी और एक बेटी की टिकट वेटिंग पर थी। यात्रा के दौरान उन्हें सीट नहीं मिल सकी। वहीं, टीटीई ने जुर्माना वसूल लिया। शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने ऑनलाइन तीन टिकट कंफर्म कराई थी, जबकि पत्नी और दूसरी बेटी के लिए स्लीपर क्लास की दो वेटिंग टिकटें ली थीं। ट्रेन 3 दिसंबर 2021 को रात साढ़े 10 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 10 बजे चंडीगढ़ पहुंची थी। रेलवे ने आयोग में जवाब में कहा कि शिकायतकर्ता के पास वास्तविक टिकट और पहचान पत्र नहीं थे। इसके चलते कार्रवाई की गई। आयोग ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सेवा में कमी को दोषी मानते हुए रेलवे के खिलाफ आदेश जारी किया।
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