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शराब पीकर गाड़ी चलाई तो झेलनी होगी शर्मिंदगी
अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Wed, 11 Dec 2013 01:43 AM IST
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शराब पीकर गाड़ी चलाते समय तीसरी बार पकड़े गए मोहाली के सेक्टर-70 निवासी खुशनिहाल का अदालत ने मंगलवार को दो महीने के लिए लाइसेंस निलंबित कर दिया।
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सीजेएम रजनीश कुमार शर्मा की अदालत ने उस पर पांच हजार रुपये जुर्माना और सारे दिन अदालत में खड़ा रहने की सजा सुनाई।
ट्रैफिक पुलिस ने 02 दिसंबर को मंडेला लाइट प्वाइंट पर ड्रंक एंड ड्राइव का नाका लगा रखा था। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रांसपोर्ट लाइट प्वाइंट की तरफ से आ रही गाड़ी सीएच 01 एएच-7932 को कागज चेक कराने के लिए रुकवाया।
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कांस्टेबल को शराब पीने की बदबू आई। अल्कोहल सेंसर से चेक की तो पता चला कि खुशनिहाल ने 241.3 एमजी शराब पी रखी थी। ट्रैफिक पुलिस ने खुशनिहाल की गाड़ी को जब्त कर चालक का चालान काट दिया था।
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