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पूर्व सैनिकों की विधवाओं को सरकार ने दी बड़ी राहत, नए साल का तोहफा
हर्ष कुमार सलारिया/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sun, 31 Dec 2017 08:26 PM IST
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सेना से रिटायर होने के बाद पंजाब सरकार के विभागों में दोबारा नियुक्त हुए पूर्व सैनिकों की विधवाओं के लिए राहत भरी खबर है, नए साल का तोहफा। पंजाब सरकार ने सूबे में पूर्व सैनिकों की विधवाओं को दोहरी पेंशन के साथ दोहरा महंगाई भत्ता देने का भी फैसला किया है। हालांकि अन्य भत्ते केंद्र या राज्य सरकार में से किसी एक तरफ के ही दिए जाएंगे। रक्षा सेवाएं कल्याण विभाग के प्रमुख ब्रिगेडियर (रिटायर्ड) जतिंदर सिंह अरोड़ा ने बताया कि प्रदेश के सभी सरकारी विभागों को नए दिशा निर्देशों की जानकारी दे दी गई है।
राज्य सरकार के रक्षा सेवाएं कल्याण विभाग की ओर से इस हफ्ते सभी विभागों के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, वित्त आयुक्तों, प्रमुख सचिवों और प्रबंधकीय सचिवों को जारी किए पत्र में अपने 23 जून, 2016 के नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए कहा है कि सेना से रिटायर होकर सूबे के सरकारी विभागों में दोबारा नौकरी पाने वाले पूर्व सैनिकों की विधवाएं, जो कि केंद्र सरकार द्वारा जारी फैमिली पेंशन के साथ-साथ पंजाब सरकार से भी फैमिली पेंशन दी जा रही है।
लेकिन इसके लिए यह व्यवस्था है कि फैमिली पेंशनधारकों को महंगाई भत्ता केवल एक पक्ष- केंद्र या राज्य सरकार से ही मिलेगा। इसके अलावा केंद्र सरकार, रक्षा मंत्रालय के 17 जनवरी, 2013 के नोटिफिकेशन को आधार पर पंजाब में लागू करने की मंजूरी इस शर्त पर दी गई थी कि फैमिली पेंशनर को किसी भी हालत में दो पेंशनों से अधिक किसी भी किस्म की तीसरी पेंशन नहीं दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के सभी विभागों में पूर्व सैनिकों को कोटे के तहत पूर्व सैनिकों को नियुक्ति दी जाती है।
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सेवा काल के दौरान पूर्व सैनिक की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को राज्य सरकार से भी फैमिली पेंशन देने का प्रावधान है। रक्षा सेवाएं विभाग ने अब स्पष्ट किया है कि पंजाब सरकार के पेंशनरों को जिस रेट पर महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, पूर्व सैनिकों की विधवाओं को दूसरी फैमिली पेंशन पर भी महंगाई भत्ता उसी दर से दिया जाएगा। जहां तक अन्य भत्तों का सवाल है, उनके बारे में संबंधित फैमिली पेंशनर को आप्शन दी जाएगी कि वह अन्य भत्ते केंद्र सरकार से प्राप्त फैमिली पेंशन के साथ लेना चाहते हैं या
राज्य सरकार द्वारा दी जा रही दूसरी फैमिली पेंशन के साथ लेना चाहते हैं। विभाग का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली दूसरी फैमिली पेंशन के साथ अन्य भत्ते जैसा कि मेडिकल अलाउंस, एलटीसी, ओल्ड एज अलाउंस आदी तभी दिए जाएंगे, अगर फैमिली पेंशन धारक द्वारा यह भत्ते राज्य सरकार से पाने का आप्शन स्वीकार किया जाएगा। इसके साथ ही फैमिली पेंशन धारक यह भी स्पष्ट करेंगे कि वे यह भत्ते केंद्र सरकार से प्राप्त फैमिली पेंशन के साथ प्राप्त नहीं कर रहे।
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राज्य सरकार के रक्षा सेवाएं कल्याण विभाग की ओर से इस हफ्ते सभी विभागों के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, वित्त आयुक्तों, प्रमुख सचिवों और प्रबंधकीय सचिवों को जारी किए पत्र में अपने 23 जून, 2016 के नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए कहा है कि सेना से रिटायर होकर सूबे के सरकारी विभागों में दोबारा नौकरी पाने वाले पूर्व सैनिकों की विधवाएं, जो कि केंद्र सरकार द्वारा जारी फैमिली पेंशन के साथ-साथ पंजाब सरकार से भी फैमिली पेंशन दी जा रही है।
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लेकिन इसके लिए यह व्यवस्था है कि फैमिली पेंशनधारकों को महंगाई भत्ता केवल एक पक्ष- केंद्र या राज्य सरकार से ही मिलेगा। इसके अलावा केंद्र सरकार, रक्षा मंत्रालय के 17 जनवरी, 2013 के नोटिफिकेशन को आधार पर पंजाब में लागू करने की मंजूरी इस शर्त पर दी गई थी कि फैमिली पेंशनर को किसी भी हालत में दो पेंशनों से अधिक किसी भी किस्म की तीसरी पेंशन नहीं दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के सभी विभागों में पूर्व सैनिकों को कोटे के तहत पूर्व सैनिकों को नियुक्ति दी जाती है।
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सेवा काल के दौरान पूर्व सैनिक की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को राज्य सरकार से भी फैमिली पेंशन देने का प्रावधान है। रक्षा सेवाएं विभाग ने अब स्पष्ट किया है कि पंजाब सरकार के पेंशनरों को जिस रेट पर महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, पूर्व सैनिकों की विधवाओं को दूसरी फैमिली पेंशन पर भी महंगाई भत्ता उसी दर से दिया जाएगा। जहां तक अन्य भत्तों का सवाल है, उनके बारे में संबंधित फैमिली पेंशनर को आप्शन दी जाएगी कि वह अन्य भत्ते केंद्र सरकार से प्राप्त फैमिली पेंशन के साथ लेना चाहते हैं या
राज्य सरकार द्वारा दी जा रही दूसरी फैमिली पेंशन के साथ लेना चाहते हैं। विभाग का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली दूसरी फैमिली पेंशन के साथ अन्य भत्ते जैसा कि मेडिकल अलाउंस, एलटीसी, ओल्ड एज अलाउंस आदी तभी दिए जाएंगे, अगर फैमिली पेंशन धारक द्वारा यह भत्ते राज्य सरकार से पाने का आप्शन स्वीकार किया जाएगा। इसके साथ ही फैमिली पेंशन धारक यह भी स्पष्ट करेंगे कि वे यह भत्ते केंद्र सरकार से प्राप्त फैमिली पेंशन के साथ प्राप्त नहीं कर रहे।