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पंजाब में भर्ती और प्रमोशन से पहले डोप टेस्ट जरूरी, सीएम ने जारी कर दिए आदेश

Thu, 05 Jul 2018 09:36 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 05 Jul 2018 09:36 AM IST
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 Dope test compulsory before recruitment and promotion in Punjab
अमरिंदर सिंह - फोटो : SELF
नशों के खिलाफ कार्रवाई में एक और कदम आगे बढ़ते हुए सरकार ने अब भर्ती और प्रमोशन से पहले सभी मुलाजिमों का डोप टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्य सचिव को इसकी रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि पिछली अकाली-भाजपा सरकार ने सिर्फ पुलिस भर्ती के दौरान ही डोप टेस्ट जरूरी करवाया था। 
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सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सीएम ने भर्ती और प्रमोशन के सभी मामलों में ड्रग स्क्रीनिंग करने के आदेश दिए हैं। इसी तरह पंजाब के सभी सिविल और पुलिस मुलाजिमों की सालाना डॉक्टरी जांच के दौरान भी यह अनिवार्य होगा। प्रवक्ता ने कहा कि पिछले तीन दिनों से नशों के खात्मे के लिए सीएम द्वारा की जा रही पहल का यह भी हिस्सा है। इससे पहले पंजाब कैबिनेट नशा तस्करों को मौत की सजा देने की सिफारिश केंद्र से करने पर मोहर लगा चुकी है।
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