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Chandigarh News: खराब लैपटॉप नहीं किया ठीक, 60 हजार जुर्माना
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चंडीगढ़। शहर की एक महिला ने बेटे की पढ़ाई के लिए ऑनलाइन शापिंग वेबसाइट अमेजन से आसुस टेक्नालॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नया लैपटॉप खरीदा था। लैपटॉप एक सप्ताह के भीतर खराब हो गया। वहीं कंपनी के सर्विस सेंटर ने लैपटॉप ठीक करने से मना कर दिया। इस पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने सेक्टर-20 स्थित कंपनी के सर्विस सेंटर एफ1 इन्फो साल्यूशन एंड सर्विसेज पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। 90 दिन के भीतर राशि का नौ प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान करना होगा।
आयोग को दी शिकायत में सेक्टर-49 की रहने वाली गगनप्रीत कौर (40) ने बताया कि उन्होंने छह जनवरी 2021 को अमेजन से आसुस कंपनी का लैपटॉप ऑर्डर किया था। इसके लिए 88,990 रुपये का भुगतान किया था। 11 जनवरी को उन्हें लैपटॉप मिला। एक सप्ताह में ही लैपटॉप की चार्जिंग में दिक्कत आने लगी। 21 जनवरी को वह लैपटॉप को ठीक करवाने के लिए कंपनी के सर्विस सेंटर लेकर गई। सर्विस सेंटर की तरफ से लैपटॉप को ठीक करने से मना कर दिया गया और कहा गया कि चार्जिंग सॉकेट पर दवाब पड़ने की वजह से मदर बोर्ड खराब हो गया है।
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आयोग को दी शिकायत में सेक्टर-49 की रहने वाली गगनप्रीत कौर (40) ने बताया कि उन्होंने छह जनवरी 2021 को अमेजन से आसुस कंपनी का लैपटॉप ऑर्डर किया था। इसके लिए 88,990 रुपये का भुगतान किया था। 11 जनवरी को उन्हें लैपटॉप मिला। एक सप्ताह में ही लैपटॉप की चार्जिंग में दिक्कत आने लगी। 21 जनवरी को वह लैपटॉप को ठीक करवाने के लिए कंपनी के सर्विस सेंटर लेकर गई। सर्विस सेंटर की तरफ से लैपटॉप को ठीक करने से मना कर दिया गया और कहा गया कि चार्जिंग सॉकेट पर दवाब पड़ने की वजह से मदर बोर्ड खराब हो गया है।
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